मुंबई में शिवसेना विधायक ने पुलिस को मारा था थप्पड़, हुई 1 साल की जेल
शिवसेना विधायक हर्षवर्धन जाधव को जिला अदालत ने 1 साल सश्रम कारावास की सजा दी है। हालांकि 4 आरोपों से उन्हें बरी कर दिया गया।
नई दिल्ली। शिवसेना विधायक और भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र इकाई के उपाध्यक्ष रावसाहेब दनवे के दामाद हर्षवर्धन जाधव को राज्य स्थित औरंगाबाद की जिला अदालत ने 1 साल सश्रम कारावास का सजा सुनाई है। जाधव पर आरोप है कि उन्होंने पुलिस कर्मी को साल 2011 की जनवरी में हमला किया था। जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरआर ककानी ने दो अपराधों के लिए 5000-5000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

उनके वकील अरविंग बगुल ने बताया कि जाधव ने 10,000 रुपए का जुर्माना दिया है साथ ही इस फैसेल को चुनौती देने की बात कही है। बता दें कि साल 2011 की 5 जनवरी को खुल्दाबाद पुलिस ने जाधव और दो अन्य लोगों को एलोरा के पास इन्हें रोकने पर पुलिस के साथ मारपीट की थी। इसी दौरान वहां मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान भी वहां आने वाले थे फिर जाधव ने सुरक्षा घेरा तोड़ दिया। इस दौरान जब उन्हें रोकने के लिए इंस्पेक्टर सूर्यकांत कोकने आगे तो गाड़ी उन पर ही चढ़ाने की कोशिश की गई। हालंकि पुलिस गाड़ी रोकने में सफल हो गई और उसके बाद जाधव गाड़ी से उतर कर सूर्यकांत को दोनों पैरों के बीच मारा और फिर थप्पड़ भी मारा। ये भी पढ़ें:बजट की तारीख पर चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब












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