Mumbai Scavenger Death: मैनहोल में घुसा मजदूर कार के नीचे दबा, मौत के बाद FIR दर्ज, दो गिरफ्तार
Mumbai Scavenger Death: मैनहोल में मैनुअल तरीके से सफाई करने घुसे मजदूर की कार के नीचे दबने से मौत हो गई। मजदूर की मौत के बाद FIR दर्ज किया गया है। दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
रिपोर्ट के अनुसार, कांदिवली में नाले की सफाई कर रहे कर्मचारी की मौत के मामले में परिजनों ने न्याय की मांग की है। मृतक परिवार का भरण-पोषण करने के लिए उत्तर प्रदेश से मुंबई आया था।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 37 वर्षीय संविदा श्रमिक जगवीर शामवीर यादव की मौत पांच दिनों पहले हो गई। शामवीर 21 जून को कांदिवली के धनुकरवाड़ी में जल निकासी नाले की सफाई कर रहे थे। उसी समय एक कार उनके ऊपर चढ़ गई।
घटना की सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि शामवीर यादव नाले के अंदर थे और एक सहयोगी के साथ नाले की सफाई कर रहे थे। इसी समय हुंडई i20 अचानक मैनहोल पर चढ़ गई और शामवीर अंदर ही फंसे रह गए।
आसपास मौजूद लोगों ने शामवीर को मैनहोल से बाहर निकाला। रिपोर्ट के अनुसार गंभीर रूप से घायल मजदूर की 10 दिनों तक जिंदगी-मौत से संघर्ष के बाद मौत हो गई। मृतक उत्तर प्रदेश के बदांयू का मूल निवासी था और परिवार के लिए पैसे कमाने मुंबई आया था।
मौत के मामले में मुंबई जोन-XI के पुलिस उपायुक्त अजय कुमार बंसल ने बताया कि 11 जून को कांदिवली की एक सोसाइटी में मैनहोल की सफाई एक कर्मचारी कर रहा था।
उन्होंने कहा, जब मजदूर मैनहोल से बाहर निकल रहा था उसी समय एक गाड़ी की चपेट में आने से व्यक्ति गंभीर तौर पर जख़्मी हुआ। 22 जून को व्यक्ति की मृत्यु हो गई। मामला दर्ज़ करके कॉन्ट्रैक्टर और गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति को गिरफ़्तार किया है।
सीवर में मैनुअल सफाई पर कानून
मैनुअल स्कैवेंजिंग यानी हाथ से मैला ढोने या सीवर में आदमी के घुसकर सफाई के इस मामले से पहले गत संसद के मॉनसून सत्र में सरकार ने कहा था कि किसी भी मजदूर की मौत मैला ढोने के कारण नहीं हुई।
भले ही इस मामले में कार की चपेट में आने से मजदूर की मौत हुई है, लेकिन सवाल सीवर में मजदूर के प्रवेश को लेकर है। देश की सबसे बड़ी अदालत भी इस पर सख्ती दिखा चुकी है। कोर्ट ने सामाजिक न्याय मंत्रालय से सवाल किया था।
फरवरी, 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सवाल किया कि Manual Scavenging खत्म करने और शीर्ष अदालत के फैसले को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए, इस संबंध में हलफनामा दायर किया जाए।












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