MP News: मुरैना में शराब माफिया की खूनी जंग, जानिए कैसे चाचा-भतीजे को गोलियों से भूना, दिनदहाड़े डबल मर्डर
मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के सिहौनिया थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह 8 बजे भाई खां का पुरा गांव के पास अवैध शराब कारोबार को लेकर दो गुटों के बीच खूनी झड़प ने इलाके में सनसनी मचा दी। इस गोलीबारी में बंटी भदौरिया (चाचा) और भोला भदौरिया (भतीजा), जो अवैध शराब का सिंडिकेट चलाते थे, की मौके पर मौत हो गई।
पुलिस ने प्रदीप तोमर, लुक्का तोमर, और ललकी पंडित को आरोपी माना है, जो विरोधी गुट के शराब कारोबारी हैं। यह घटना मुरैना में शराब माफिया की दादागिरी और कानून व्यवस्था की नाकामी को उजागर करती है।

क्या हुआ उस सुबह?
26 मई 2025 की सुबह बंटी भदौरिया को एक फोन कॉल आया, जिसमें बताया गया कि कोई अवैध शराब लेकर भाई खां का पुरा गांव की ओर आ रहा है। बंटी ने अपने भतीजे भोला भदौरिया को साथ लिया और दोनों कार से बताई गई जगह के लिए निकल पड़े। सिहौनिया के भाई खां का पुरा पहुंचने पर उनका सामना विरोधी गुट के प्रदीप तोमर, लुक्का तोमर, और ललकी पंडित से हुआ, जो पहले से वहां मौजूद थे।
विवाद से गोलीबारी तक
दोनों गुटों के बीच शराब कारोबार को लेकर तय बहस शुरू हुई। बंटी की ओर से पहली गोली चलने की बात सामने आई, जिसके जवाब में विरोधी गुट ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस गोलीबारी में बंटी और भोला को कई गोलियां लगीं, और उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
MP news Morena: पुलिस की कार्रवाई
सिहौनिया थाना पुलिस को सुबह 8:30 बजे सूचना मिली। ASP सुरेंद्र पाल सिंह ने बताया कि दोनों शवों को मुरैना जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उनकी मृत्यु की पुष्टि हुई। शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया, और FIR दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू हो गई है।
कौन थे बंटी और भोला?
- बंटी भदौरिया: मिरघान गांव निवासी, अवैध शराब का बड़ा सिंडिकेट चलाता था। मुरैना में शराब ठेके के मालिक राजा परमार के लिए काम करता था। बंटी का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, और वह विरोधी गुटों के साथ झड़पों में शामिल था।
- भोला भदौरिया: बंटी का भतीजा, जो उसके साथ शराब कारोबार में शामिल था। दोनों चाचा-भतीजे की जोड़ी मुरैना के अवैध शराब बाजार में कुख्यात थी।
- विरोधी गुट: प्रदीप तोमर, लुक्का तोमर, और ललकी पंडित भी अवैध शराब कारोबार में सक्रिय हैं। दोनों गुटों के बीच क्षेत्र पर कब्जे और शराब की सप्लाई को लेकर पुरानी रंजिश थी।
MP news Morena: पुलिस और जांच
- FIR: BNS धारा 351(3) (हत्या), आर्म्स एक्ट, और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज। SC/ST एक्ट भी जोड़ा जा सकता है, अगर मृतक या आरोपी इस श्रेणी से हैं।
- जांच:
- CCTV फुटेज और मोबाइल रिकॉर्ड की जांच शुरू।
- फोरेंसिक टीम ने गोलियों के खोखे और हथियार बरामद किए।
- प्रदीप तोमर और लुक्का तोमर की तलाश में छापेमारी।
- SIT की मांग: मुरैना में शराब माफिया के खिलाफ विशेष जांच दल (SIT) गठन की मांग उठ रही है, जैसा कि इंदौर (मोहसिन खान केस) में हुआ।
मुरैना में शराब माफिया का बोलबाला
मुरैना में अवैध शराब का कारोबार संगठित अपराध का रूप ले चुका है। चंबल क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति इसे शराब तस्करी का गढ़ बनाती है।
पिछले मामले:
- 2023: सबलगढ़ में शराब तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग की थी।
- 2024: जौरा में शराब माफिया ने ग्रामीणों को धमकाया।
- ठेका मालिक: राजा परमार जैसे कारोबारी कानूनी शराब ठेके के साथ अवैध कारोबार को बढ़ावा देते हैं। बंटी और भोला उनके लिए मुख्य एजेंट थे।












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