मुरादाबाद: कोर्ट में पेश हुए आजम खान और अब्दुल्लाह आजम, इस मामले में आरोप तय
azam khan and son abdullah presented in moradabad court: मुरादाबाद। समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के सांसद (MP) आजम खान (Azam Khan) और उनके बेटे अब्दुल्लाह आजम (Abdulla Azam) खान की 12 साल पुराने एक मामले में मंगलावार को मुरादाबाद की एमपी-एमएलए कोर्ट में पेशी हुई। एमपी-एमएलए कोर्ट ने साल 2008 में छजलैट थाने में दर्ज दो मुकदमों में चार्ज फ्रेम करने की कार्रवाई की। कोर्ट में 2008 के छजलैट बवाल और फरारी मामले में दोनों पर आरोप तय हुए हैं। इस मुकदमे की अगली सुनवाई चार फरवरी को होगी। वहीं, जया प्रदा पर अभद्र टिप्पणी मामले में पेशी के बाद कोर्ट ने 8 फरवरी सुनवाई की तारीख दी है। अगली तारीख मिलने तक आजम खान और अब्दुल्ला आजम को पुलिस वापस लेकर सीतापुर रवाना हो गई।
2008 में पुलिस दर्ज किया था मुकदमा
बता दें, जनवरी, 2008 में छजलैट में सपा नेता आजम खान की कार रोकने को लेकर सपाइयों ने हाईवे जाम कर हंगामा कर दिया था। इस मामले में पुलिस ने आजम खान समेत 9 सपाइयों के खिलाफ बवाल का मुकदमा दर्ज किया था। सपा सांसद पर छजलैट केस में पुलिस ने एक और केस भी दर्ज किया था। कोर्ट में उनके हाजिर न होने पर कोर्ट की अवमानना का मुकदमा दर्ज किया था। कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक मोहन लाल विश्नोई व बचाव पक्ष के अधिवक्ता शाहनवाज सिब्तेन मौजूद रहे। अधिवक्ता शाहनवाज सिब्तेन ने बताया कि कोर्ट में करीब 45 मिनट तक सुनवाई हुई। इस दौरान दोनों आरोपित ने अपना पक्ष अदालत के सामने रखा। कोर्ट ने इन मुकदमों की सुनवाई के लिए अगली तारीख दी है।
जया प्रदा पर अभद्र टिप्पणी मामले में आठ फरवरी को होगी सुनवाई
इसके अलावा पूर्व सांसद जया प्रदा पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में भी सपा सांसद आजम खान और अब्दुल्ला आजम आरोपी हैं। मंगलवार को कोर्ट में तीनों केसों में चार्ज फ्रेम की प्रक्रिया शुरू हुई। आजम और उनके बेटे समेत कई सपा नेताओं पर 30 जून 2019 को अभिनेत्री और रामपुर से पूर्व सांसद जया प्रदा पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप हैं। मामले में पेशी के बाद कोर्ट ने 8 फरवरी सुनवाई की तारीख दी है।
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