मेरठ: शादी में कोरोना की गाइडलाइन का उल्लंघन पर तीन पर FIR, सील किया जाएगा गेस्ट हाउस
मेरठ। उत्तर प्रदेश के मेरठ में कोरोना संक्रमण काल के दौरान शादी समारोह में गाइडलाइन के उल्लंघन का मामला सामने आया है। लालकुर्ती स्थित बैजल भवन में शादी समारोह में मास्क न लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न किए जाने पर पुलिस ने भवन संचालक समेत तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। एएसपी डॉ. ईरज राजा ने बताया कि भवन संचालक हेमंत बैजल, लड़की और लड़के के पिता के खिलाफ गाइडलाइन उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया गया है।
शादी समारोह में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन
दरअसल, लालकुर्ती थाना पुलिस को मंगलवार की रात सूचना मिली कि बैजल भवन में चल रहे शादी समारोह में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन हो रहा है। सड़क पर बैंड-बाजे की धुन पर बराती नाच रहे हैं। इस दौरान आतिशबाजी की गई। बताया गया कि सैनिटाइजर की व्यवस्था नहीं थी। वहीं, शादी में शामिल लोगों की संख्या भी ज्यादा थी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे कार्यक्रम का वीडियो बनाया और अफसरों को जानकारी दी।
3 लोगों पर FIR, बैजल भवन होगा सील
इंस्पेक्टर लालकुर्ती बृजेश सिंह ने बताया कि कसेरूखेड़ा ऊंचा मोहल्ला निवासी वीर सिंह की बेटी की शादी के लिए ग्रास मंडी सदर बाजार निवासी राजू चौहान की बारात आई थी। शादी में शामिल लोगों की संख्या भी निर्धारित से काफी अधिक थी। बैजल भवन संचालक हेमंत बैजल से जब गाइडलाइन को लेकर बात की गई तो इस बारे में संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। एसपी सिटी डॉ. अखिलेश नारायण सिंह ने बताया कि बैजल भवन बैजल भवन को सील किया जाएगा। पुलिस अन्य होटलों और विवाह मंडप संचालकों को इसी सिलसिले में नोटिस जारी कर रही है।
शादी में शामिल होने वाले लोगों की संख्या तय
बता दें, कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी सरकार ने शादी समारोहों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। प्रदेश में अब शादियों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या तय कर दी गई है।साथ ही डीजे और बैंड पर भी रोक लगा दी गई है। शादी में बैंड और डीजे पर रोक रहेगी। नए नियम के मुताबिक, घर में शादी के लिए जिला प्रशासन से कोई अनुमति नहीं लेनी होगी, लेकिन संबंधित थाने में शादी समारोह की जानकारी देनी होगी।
COVID-19: यूपी में शादियों के लिए नई गाइडलाइन जारी, नियमों के उल्लंघन पर दर्ज होगी FIR