मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामला: सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाने से किया इंकार, मुस्लिम पक्ष के लिए झटका

Krishna Janmabhoomi Shahi Idgah News: उत्तर प्रदेश के मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहबाद हाई कोर्ट के कमिश्नर सर्वे के फैसले पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। शुक्रवार 15 दिसंबर को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ने कमिश्नर सर्वे पर रोक लगाने से मना कर दिया है।हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 9 जनवरी 2024 को तय की है

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह परिसर का कोर्ट की निगरानी में अधिवक्ता आयुक्तों की तीन सदस्यीय टीम द्वारा प्राथमिक सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी। इसी सर्वे पर रोक लगाने के लिए मुस्लिम पक्ष द्वारा याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी।

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सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार करने पर वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, "शाही ईदगाह मामले में कल (14 दिसंबर) जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश पारित किया था उस आदेश को आज वर्चुअली शाही ईदगाह मस्जिद ने और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उन्होंने मांग की थी की इलाहाबाद हाई कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगा दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इसे इंकार कर दिया, कोर्ट ने कहा यह केस 9 जनवरी के लिए निर्धारित है हम उसी दिन उसको सुनेंगे।"

बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण की निगरानी के लिए एक अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति पर सहमति दी है। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि ऐसे संकेत हैं जो बताते हैं कि यह एक समय हिंदू मंदिर था। पीटीआई के मुताबिक, जस्टिस मयंक कुमार जैन ने कहा कि 18 दिसंबर को अगली सुनवाई में सर्वेक्षण के तौर-तरीकों पर चर्चा की जाएगी।

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