कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद: सर्वे आदेश के खिलाफ कोर्ट जाएगा मुस्लिम पक्ष
मथुरा की एक कोर्ट ने विवादित श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद स्थल के सर्वेक्षण का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट की तरफ से 20 जनवरी को रिपोर्ट भी जमा करने को कहा गया है।

मथुरा की एक अदालत की तरफ से विवादित श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद स्थल के सर्वेक्षण के आदेश के एक दिन बाद मुस्लिम पक्ष ने रविवार को बड़ा बयान दिया है। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि वह आदेश को चुनौती देगा। साथ ही मुस्लिम पक्ष ने दूसरे पक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि तथ्यों को तोड़-मरोड़कर कर कोर्ट में पेश किया गया और अदालत की तरफ से उनकी मागों को भी सुनने के बजाय ठुकरा दिया गया।
मामले में पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुस्लिम पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता तनवीर अहमद ने कहा कि 2 जनवरी के बाद हम आवश्यक कदम उठाएंगे और सर्वेक्षण पर रोक लगाने की मांग करेंगे। हिंदू पक्ष ने तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया। साथ ही अदालत ने उनकी मांगों को स्वीकार नहीं किया। एडवोकेट अहमद ने यह भी कहा कि हम आदेश को चुनौती देंगे। हमारे पास मस्जिद के स्वामित्व के सभी दस्तावेज हैं। इसे अदालत के सामने भी पेश करेंगे।
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हिंदू पक्ष की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 20 जनवरी तक मांगी है रिपोर्ट
हिंदू सेना की याचिका पर सुनवाई करते हुए सीनियर सिविल जज डिवीजन की अदालत ने विवादित स्थल के सर्वे का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट 20 जनवरी तक जमा करने का भी आदेश दिया है।
भगवान कृष्ण की मंदिर को तोड़कर ईदगाह बनाने का है आरोप
मामले में 8 दिसंबर को दिल्ली निवासी हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता व उपाध्यक्ष सुरजीत सिंह यादव ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया है कि ईदगाह का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब ने भगवान कृष्ण की जन्मभूमि की 13.37 एकड़ जमीन पर बने मंदिर को तोड़कर किया था। साथ ही याचिका में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ बनाम शाही मस्जिद ईदगाह के बीच वर्ष 1968 में हुए समझौते को भी चुनौती दी गई है। आपको बता दें कि यह विशेष याचिका हिंदू संगठनों द्वारा कटरा केशव देव मंदिर से शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग करने वाली कई याचिकाओं में से एक है।
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