'न्यायापालिका पर भरोसो की जीत, प्रशासन निभाए अपना कर्तव्य', दशहरा रैली पर HC के आदेश के बाद उद्धव ठाकरे
मुंबई, 23 सितंबर। बॉम्बे हाईकोर्ट में दशहरा रैली को लेकर शिंदे गुट के विधायक की याचिका खारिज होने होने बाद शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मुंबई के शिवाजी पार्क मैदान में रैली आयोजित करने की अनुमति मिलने पर उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया और कहा कि न्यायपालिका के प्रति पार्टी का विश्वास सही साबित हुआ। वहीं शिवसेना के सहयोगी दल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) ने भी हाईकोर्ट के इस आदेश की सराहना की।
बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद उद्धव ठाकरे ने कहा कि 5 अक्टूबर की रैली के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखना महाराष्ट्र सरकार की जिम्मेदारी है। उम्मीद जताई कि राज्य प्रशासन अपना कर्तव्य निभाएगा। उन्होंने आगे से कहा, "न्यायपालिका में हमारा विश्वास सही साबित हुआ है। कोरोना महामारी के समय को छोड़कर हमने पार्टी की स्थापना के बाद से शिवाजी पार्क में विजयादशमी पर रैली का आयोजन कभी नहीं रोका। हम इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं।" शिवसेना अध्यक्ष ने शिंदे गुट के शिव सैनिकों से दशहरा रैली के दौरान अनुशासन बनाए रखने और दशकों पुरानी परंपरा को धूमिल न करने के लिए सुनिश्चित करने की अपील की।
उद्धव ठाकरे के साथ उनके गुट के शिवसेना के अन्य नेताओं ने भी हाईकोर्ट के आदेश का स्वागत किया। शिवसेना प्रवक्ता मनीषा कायंडे ने कहा कि इस साल शिवाजी पार्क मैदान में दो साल के अंतराल के बाद कार्यक्रम स्थल पर होने वाली रैली भव्य होगी। उन्होंने दावा किया कि बीएमसी पर कुछ दबाव रहा होगा, जिसने पहले ठाकरे के नेतृत्व वाले धड़े को अपनी दशहरा रैली के लिए मैदान का इस्तेमाल करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था।
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बॉम्बे हाईकोर्ट में शिंदे गुट के शिवसेना नेता व माहिम विधायक सदा सर्वंकर ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। जिसमें शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट की याचिका में हस्तक्षेप करते हुए दावा किया था कि शिंदे गुट ही असली शिवसेना है। लिहाजा सीएम शिंदे वाले गुट को दशहरा रैली की अनुमति दी जानी चाहिए। जिस सुनवाई के बाद अदालत ने शिंदे गुट के असली शिवसेना के दावे को दरकिनार करते हुए शिवजी पार्क में शिवसेना की दशहरा रैली को लेकर उद्धव ठाकरे खेमे को पहले से मिली अनुमति दे दी है। इसे शिवसेना के शिंदे गुट को एक बड़ा झटका माना जा रहा है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे के नेतृत्व वाले विद्रोही खेमे के पास पहले से ही बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स ग्राउंड में रैली की अनुमति है।