महाराष्ट्र सरकार अवैध विदेशियों को लेकर हुई सख्‍त, जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए कड़े मानदंड निर्धारित किए

Maharashtra News: बुधवार को राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने विधानसभा को संबोधित करते हुए भारत में अवैध रूप से रहने वाले विदेशी नागरिकों के लिए सख्त नियमों की घोषणा की। यह कदम बांग्लादेशी नागरिकों द्वारा जाली दस्तावेजों का उपयोग करने के आरोपों के बाद आया है।

जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र आवश्यक हैं, फिर भी अक्सर दुरुपयोग किए जाने वाले दस्तावेज हैं। इस मुद्दे को दूर करने के लिए, दुरुपयोग को रोकने के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। इतना ही नहीं महाराष्ट्र में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए नकली दस्तावेजों का उत्पादन अब आपराधिक आरोपों में लिया जाएगा।

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बावनकुले ने कहा कि उल्लंघन करने वालों को आपराधिक आरोपों का सामना करना पड़ेगा। उनकी टिप्पणियां भाजपा नेता किरीट सोमैया के दावों के बाद आई हैं कि 3,997 जन्म प्रमाण पत्र बांग्लादेशी नागरिकों को नकली दस्तावेजों का उपयोग करके जारी किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप मालेगांव में दो अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया।

जाली जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्रों के जारी होने की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है। सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के एक सरकारी प्रस्ताव (जीआर) के अनुसार, एक वर्ष से पुराने प्रमाण पत्रों के लिए आवेदन को रजिस्ट्रार या जिला मजिस्ट्रेट जैसे नामित अधिकारियों द्वारा सत्यापन की आवश्यकता होती है।

जीआर में निर्दिष्ट किया गया है कि देर से प्राप्त आवेदनों के साथ देर से शुल्क देना होगा। इन प्रमाण पत्रों के लिए विदेशी नागरिकों द्वारा देर से आवेदन करने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफआईआर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं या अधिकारियों के बयान, अस्पताल पंजीकरण विवरण और अन्य आधिकारिक रिकॉर्ड जैसे दस्तावेजों का सत्यापन प्रमाण पत्र जारी करने से पहले अनिवार्य है।

दस्तावेज सत्यापन आवश्यकताएँ

अस्पताल प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य रिकॉर्ड, टीकाकरण प्रमाण पत्र, माता-पिता और रक्त संबंधियों के निवास प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र, कर रसीद, आधार कार्ड, पैन कार्ड और वंशावली प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए महत्वपूर्ण हैं जब आवेदन एक वर्ष से अधिक समय तक विलंबित होते हैं।

आवेदन में देरी के कारणों को भी सत्यापित किया जाना चाहिए। पता सत्यापन के बाद अधिकारियों को पुलिस रिपोर्ट प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त, उचित सत्यापन के बाद तालठी या ग्राम सेवक की रिपोर्ट मांगी जानी चाहिए। जीआर द्वारा तीन चरणों की सत्यापन प्रक्रिया अनिवार्य है।

नकली दस्तावेज तैयार करने के परिणाम

यदि कोई आवेदक इस प्रक्रिया के दौरान नकली दस्तावेज जमा करता है, तो उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा। नए उपायों का उद्देश्य महत्वपूर्ण रिकॉर्ड के दुरुपयोग पर अंकुश लगाना और यह सुनिश्चित करना है कि केवल वास्तविक आवेदकों को ये आवश्यक दस्तावेज प्राप्त हों।

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