Sharad Pawar Death Threat: मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आईटी प्रोफेशनल को गिरफ्तार किया
महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आईटी पेशेवर को पुणे से गिरफ्तार किया है।
एनसीपी प्रमुख शरद पवार को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मुंबई क्राइम ब्रांच ने पुणे से 34 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान सागर बर्वे के रूप में हुई है।
अधिकारियों ने रविवार को बताया, आरोपी को एक अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे 13 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस के अनुसार, एनसीपी सुप्रीमो को जान से मारने की धमकी देने के लिए आरोपियों ने दो फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाए थे।

"मुंबई क्राइम ब्रांच ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार को धमकी भरे कॉल के मामले में पुणे से 34 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। मुंबई पुलिस ने बताया कि पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने कहा कि 9 मई को व्हाट्सएप पर उनके पिता को कथित तौर पर एक धमकी भरा संदेश मिला।
सुप्रिया सुले ने धमकी को 'निम्न स्तर की राजनीति' करार देते हुए उन्होंने कहा कि यह बंद होना चाहिए। उन्हें एक वेबसाइट के माध्यम से धमकी दी गई थी। इसलिए, पुलिस के पास कंप्लेन दर्ज कराई।
उन्होंने महाराष्ट्र के गृह मंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री से कार्रवाई करने की अपील की। बकौल सुप्रिया सुले, अगर ऐसे मामलों में न्याय नहीं होता है तो इसके लिए केंद्र और राज्य के गृह विभाग जिम्मेदार होंगे।
सुले ने कहा, "पुलिस को सूचित कर दिया गया है। गृह विभाग को भी इस मामले में हस्तक्षेप करने की जरूरत है। ऐसे मामलों में राजनीति को अलग रखा जाना चाहिए।"
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) नेताओं ने पुलिस को बताया कि पवार को फेसबुक पर एक संदेश मिला कि उनका हश्र नरेंद्र दाभोलकर (2013 में हत्या) के समान होगा।
मुंबई पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153 (ए), 504 और 506 (2) के तहत पवार को गुमनाम मौत की धमकी के संबंध में दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
कथित धमकियों पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने पुलिस को पूर्व सीएम शरद पवार के लिए सुरक्षा कड़ी करने का निर्देश दिया था। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा, एनसीपी के साथ वैचारिक मतभेद हैं, लेकिन प्रमुख विपक्षी नेता को धमकियां देना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।












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