Mumbai: मुंबई में 17 दिसंबर तक धारा 144, 5 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक, जानें क्या-क्या रहेगा बंद

मुंबई में 3 दिसंबर से 17 दिसंबर तक धारा 144 लागू किया गया है । हथियार, फायरआर्म्स, तलवार अन्य हथियारों की अनुमति भी इस दौरान नहीं होगी। सार्वजनिक स्थानों पर नारेबाजी, प्रदर्शन और गीतों के प्रदर्शन भी प्रतिबंधित रहेंगे।

Mumbai Section 144 imposed: : महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में 17 दिसंबर तक धारा 144 लागू कर दिया गया है। मुंबई में शांति सुनिश्चित करने और सार्वजनिक व्यवस्था में किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए ये फैसला लिया गया है। मुंबई पुलिस ने घोषणा के साथ-साथ गाइडलाइंस भी जारी किए हैं। मुंबई पुलिस के मुताबिक 17 दिसंबर तक एक जगह पर पांच या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है। पुलिस ने कहा है कि 5 से ज्यादा लोगों के एक साथ देखने पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने बताया मुंबई में धारा 144 के दौरान के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर खास निगरानी की जाएगी। ये आदेश 3 दिसंबर से प्रभावी होंगे।

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वहीं 3 दिसंबर से 17 दिसंबर तक हथियारों पर भी बैन लगाया गया है। इसके अलावा किसी भी तरह के प्रदर्शन, नारेबाजी और मीटिंगों पर रोक है। मुंबई पुलिस के मिशन विभाग के उपायुक्त विशाल ठाकुर ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से ये आदेश जारी किए हैं।

जानिए मुंबई में धारा 144 के दौरान क्या-क्या रहेगा प्रतिबंधित

-मुंबई में इस दौरान लाउडस्पीकर, यंत्र, बैंड और पटाखे फोड़ना और बजाना मना है।

-मुंबई में इस दौरान सभी प्रकार के विवाह समारोहों, अंत्येष्टि सभाओं, कब्रिस्तानों के रास्ते पर जुलूस, कंपनियों में बड़े पैमाने पर बैठक, क्लबों, सहकारी समितियों और अन्य संघों की कानूनी बैठकों पर भी रोक रहेगी।

-धारा 144 के दौरान सामाजिक मेलजोल, सामूहिक स्तर पर, क्लबों, थिएटरों या सार्वजनिक मनोरंजन फिल्म के स्थानों के आसपास या किसी भी स्थान पर, नाटकों या कार्यक्रमों, कृत्यों को देखने के उद्देश्य से इकट्ठा होना प्रतिबंधित है।

-अदालतों और सरकारी कार्यालयों के आसपास लोगों का जमावड़ा और सरकारी या अर्ध-सरकारी कार्य करने वाले स्थानीय निकायों के आसपास, शैक्षिक गतिविधियों, कारखानों, सामान्य व्यवसाय के लिए स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के लिए बैठकें भी नहीं की जा सकती हैं।

-दुकानों और प्रतिष्ठानों में व्यवसाय एवं आग्रह के लिए बैठकें, अन्य जनसभाओं, जुलूसों के प्रदर्शन की अनुमति भी नहीं है।

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