मनी लॉन्ड्रिंग केसः कोर्ट ने 7 मार्च तक बढ़ाई एनसीपी नेता नवाब मलिक की ईडी हिरासत
मुंबई: महाराष्ट्र के मंत्री और नेशनल कांग्रेपस पार्टी ( एनसीपी ) नेता नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ जहां उन्होंने हाईकोर्ट में अपनी गिरफ्तारी और मनी लॉन्ड्रिंग केस को रद्द करने की याचिका डाली है वहीं विशेष अदालत ने नवाब मलिक की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत 7 मार्च तक बढ़ा दी है। बता दें कि बीते 23 फरवरी को ईडी ने दाऊद इब्राहिम से जुड़े एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें 3 मार्च तक के लिए हिरासत में भेज दिया था।
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इसी क्रम में आज यानी कि तीन मार्च को ईडी के पास उनकी हिरासत की अवधि खत्म होनी थी। लेकिन कोर्ट ने नवाब मलिक की हिरासत को 7 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है। ईडी ने आरोप लगाया है कि नवाब मलिक ने दाऊद इब्राहिम के सहयोगियों जिसमें हसीना पारकर, सलीम पटेल और सरदार खान के साथ मिलकर मुंबई के कुर्ला में मुनीरा प्लंबर की पैतृक संपत्ति को हड़पने के लिए एक आपराधिक साजिश रची। इस पैतृक संपत्ति की कीमत लगभग 300 करोड़ रुपये है। ईडी ने दावा किया था कि मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए इस अपराध अंजाम दिया गया।
वहीं नवाब मलिक की हाईकोर्ट में डाली गई याचिका पर बुधवार को हाई कोर्ट ने नवाब मलिक की गिरफ्तारी को लेकर ईडी से जवाब मांगा है। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की उस याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों से जुड़ी धन शोधन जांच में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है।












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