SC verdict on shivsena: शिवसेना को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्या बोले संजय राउत
Maharashtra political crisis news: एकनाथ शिंदे-भाजपा सरकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद महाराष्ट्र का सियासी पारा एक बार फिर ऊपर चढ़ गया है।

Maharashtra Supeme Court verdict: महाराष्ट्र में शिवसेना के दो धड़ों में टूटने के बाद बनी एकनाथ शिंदे और भाजपा की गठबंधन सरकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अहम फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिंदे गुट की तरफ से व्हिप की नियुक्ति गैर-कानूनी तरीके से गई।
सुप्रीम कोर्ट ने जहां इस मामले को बड़ी बेंच को भेज दिया, वहीं महाराष्ट्र के राज्यपाल के रवैये को लेकर भी सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल किसी पार्टी के आंतरिक मामले में दखल कैसे दे सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर अब उद्धव गुट के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। संजय राउत ने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट ने आज के अपने फैसले में साफ तौर पर कहा कि एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से की गई व्हिप की नियुक्ति गैर-कानूनी है। इसका मतलब है कि हमारे व्हिप का आदेश ही कानूनी माना जाएगा। ऐसे में महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार ही अवैध है और संविधान के खिलाफ जाकर इसका गठन किया है।'
जल्द अयोग्य घोषित होंगे शिंदे गुट के विधायक: अनिल परब
संजय राउत के अलावा पार्टी के ही नेता अनिल परब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उद्धव ठाकरे के पक्ष में है। ये बात पूरी तरह से रिकॉर्ड में है कि व्हिप का उल्लंघन किया गया और जल्द ही एकनाथ शिंदे गुट के विधायक अयोग्य घोषित हो जाएंगे।
शिंदे सरकार के मुंह पर तमाचा है सुप्रीम कोर्ट का फैसला: प्रियंका चतुर्वेदी
पार्टी की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी मामले पर रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला एकनाथ शिंदे सरकार के मुंह पर तमाचा है और अगर मुख्यमंत्री के अंदर नैतिकता बची है तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।












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