Maharashtra: उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका, मानहानि के मामले में समन जारी
इस मामले की 17 अप्रैल को सुनवाई होगी। एकनाथ शिंदे गुट के नेता ने मानहानि मुकदमा दायर किया था। चुनाव चिह्न आवंटन मामले में संजय राउत ने बड़ा आरोप लगाया था।

Uddhav Thackeray Aditya Thackeray Sanjay Raut Summons: दिल्ली हाईकोर्ट से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उनके बेटे आदित्य ठाकरे और सांसद संजय राउत को बड़ा झटका लगा है। मानहानि मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत के खिलाफ समन जारी किया है। हाईकोर्ट ने एकनाथ शिंदे गुट के नेता राहुल रमेश शेवाले द्वारा दायर मानहानि के केस में तीनों नेताओं को समन जारी किया है। 17 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी।
बता दें कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच हुई चुनाव चिह्न को लेकर लंबी लड़ाई गई। चुनाव आयोग ने तीर-धनुष उद्धव ठाकरे से लेकर एकनाथ शिंदे गुट को सौंपा। साथ ही चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता दी। एकनाथ शिंदे को तीर-धनुष चुनाव चिह्न सौंपने पर संजय राउत ने आरोप लगाया था कि करोड़ों रुपये में यह डील हुई है। उन्होंने कहा कि शिंदे गुट ने दो करोड़ रुपये में चुनाव चिह्न खरीदा है।
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संजय राउत के इस बयान को लेकर एकनाथ शिंदे गुट के नेता राहुल रमेश शेवाले ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था। राहुल शेवाले की तरफ से वरिष्ठ वकील राजीव नैय्यर ने अपना पक्ष रखा। इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत के खिलाफ समन जारी किया है।
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