Social Media Defamation Law: सोशल मीडिया पर उछाली कीचड़ तो अब सीधे जाएंगे जेल? फडणवीस सरकार का बड़ा कदम

Maharashtra Social Media Defamation Law: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोशल मीडिया पर बिना किसी सबूत के की जाने वाली मानहानि और चरित्र हनन की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। मुख्यमंत्री के अनुसार, सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर बेबुनियाद आरोपों और अपमानजनक सामग्री की समीक्षा करने के लिए राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा।

यह कदम डिजिटल स्पेस में जवाबदेही तय करने और कानूनी प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

Maharashtra Social Media Defamation Law

DGP समिति करेगी कानूनी प्रावधानों की समीक्षा

मुख्यमंत्री फडणवीस ने स्पष्ट किया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर किसी की छवि धूमिल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। गठित की गई समिति वर्तमान कानूनों का बारीकी से अध्ययन करेगी और यह देखे बिना कि आरोपी कौन है, ठोस कानूनी ढांचे की सिफारिश करेगी। समिति की रिपोर्ट और सिफारिशों के आधार पर सरकार भविष्य में कड़ी दंडात्मक कार्रवाई और नए नियम लागू करेगी, ताकि बिना प्रमाण के सोशल मीडिया पर होने वाले दुष्प्रचार को प्रभावी ढंग से रोका जा सके।

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