महाराष्ट्र: पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को ED ने किया तलब, बेटे से भी होगी पूछताछ
मुंबई, जुलाई 30: प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और उनके बेटे हृषिकेश को कथित मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में सोमवार को अपने मुंबई कार्यालय में तलब किया है। अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता के 72 वर्षीय नेता और उनके बेटे हृषिकेश को धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत दो अगस्त को मामले की जांच के लिए ईडी के समक्ष पेश होने को कहा गया है।
अधिकारियों के मुताबिक, अनिल देशमुख को पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय के तीन बार समन किया है, लेकिन वे एक भी बार पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय नहीं पहुंते। उनके बेटे और पत्नी को भी जांच एजेंसी ने पूछताछ के लिए कार्यालय में बुलाया था, लेकिन वे भी अभी तक ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। एनसीपी नेता 100 करोड़ रुपये की कथित रिश्वत और रंगदारी के मामले में आरोपी हैं। इस घोटाले के कारण देशमुख को इस साल अप्रैल में इस्तीफा देना पड़ा था।
इससे पहले महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और उनके बेटे हृषिकेश देशमुख ने मनी लॉड्रिंग के तहत कार्यवाही पर रोक को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका में, देशमुख ने अब केंद्रीय एजेंसी द्वारा जारी समन को चुनौती दी है और अपने और अपने बेटे हृषिकेश दोनों के लिए सुरक्षा मांगी थी।अदालत ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए ईडी को दंडात्मक कार्यवाही ना करने का आदेश देने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट से झटका मिलने के बाद ईडी ने चौथी बार दोनों को समन भेज कर सोमवार को पेश होने को कहा है।
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पिछले महीने प्रवर्तन निदेशालय ने देशमुख के मुंबई और नागपुर स्थित परिसरों में छापेमारी की थी। इसके अलावा उनके सहयोगियों और कुछ अन्य के खिलाफ भी तलाशी अभियान चलाया गया था। बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के तहत दर्ज एक मामले में सीबीआई की जांच शुरू होने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने अनिल देशमुख और अन्य के खिलाफ मामला तब दर्ज किया।कोर्ट ने सीबीआई को मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की तरफ से अनिल देशमुख के खिलाफ लगाए गए रिश्वत के आरोपों के संबंध में जांच का निर्देश दिया था।