आंशिक लॉकडाउन को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने जारी किए दिशानिर्देश, पढ़े पूरा FAQs

मुंबई। देश में शुरू हुई कोरोना की दूसरी लहर के चलते मुंबई समेत महाराष्ट्र व देश के अन्य हिस्सों में आंशिक लॉकडाउन लागू है। भारत में वर्तमान में कोविड -19 महामारी से सबसे अधिक प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के मुंबई में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 9,200 नए मामले आए। इस दौरान 35 लोगों की मृत्यु दर्ज़ की गई। कुल मामले 5,00,898 है और राज्य में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 90,333 दर्ज की गई। जिसके चलते राज्य में आंशिक लॉकडाउन लागू है। आंशिक लॉकडाउन के चलते लोगों के बीच लगातार भ्रम की स्थिति बनी हुई है। इसी बीच महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों की एक सूची जारी की।

Maharashtra govt issues FAQs to clarify lockdown restrictions

महाराष्ट्र आंशिक तालाबंदी पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न: क्या डी-मार्ट, बिग बाजार, रिलायंस जैसे सुपरमार्केट या मॉल खुले रह सकते हैं?
उत्तर: कोई भी आवश्यक वस्तु बेचने वाला प्रतिष्ठान सुबह 7 बजे से शाम 8 बजे के बीच खुला रह सकता है, उन्हें कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करना होगा। यदि यह कई ऐसी वस्तुओं को बेच रहा है, जिनमें से वे आवश्यक वस्तुओं के अंतर्गत नहीं आती हैं, तो वह प्रतिष्ठान बंद रहेगा।

प्रश्न: सप्ताहांत में लॉकडाउन के दौरान कौन सी गतिविधियां खुली रहेंगी, और कौन सी बंद रहेगी?
उत्तर: आवश्यक सेवाओं के अंतर्गत वर्गीकृत सभी गतिविधियाँ खुली रह सकती हैं। कोई भी व्यक्ति बिना वैध कारण के घूम नहीं सकता है।

प्रश्न: सप्ताहांत लॉकडाउन के दौरान एपीएमसी बाजार खुला रखा जा सकता है?
उत्तर: हाँ, कोविड प्रोटोकॉल के सख्त पालन के अधीन। यदि स्थानीय अधिकारियों को लगता है कि किसी एपीएमसी में अनुशासनहीनता वायरस के आगे संचरण को जन्म दे सकती है, तो वे राज्य सरकार से अनुमति लेने के बाद इसे बंद कर सकते हैं। उम्मीद है कि स्थानीय अधिकारी इन पर कड़ी निगरानी रखेंगे।

प्रश्न: क्या निर्माण सामग्री प्रदान करने वाली दुकानें खुली रह सकती हैं?
उत्तर: नहीं।

प्रश्न: सर्विसिंग परिवहन सेवाओं को खुला रख सकते हैं? क्या ऑटोमोटिव स्पेयर पार्ट्स की दुकानें खुली रह सकती हैं?
उत्तर: परिवहन की आवश्यकता के लिए गैरेज खुले रहेंगे। दुकानें बंद रहेंगी। स्थानीय अधिकारी सख्त हैं। यदि कोई गैराज नियमों का उल्लंघन करते पाई जाती है उसे बंद कर दिया जाएगा।

प्रश्न: क्या केंद्र सरकार, पीएसयू आदि के कर्मचारियों को एक आवश्यक सेवा प्रदाता के रूप में माना जा सकता है?
उत्तर: नहीं। केंद्र सरकार और PSU के सभी कर्मचारियों को आवश्यक सेवा प्रदाता नहीं माना जा सकता है। हालांकि, आवश्यक सेवाओं के रूप में वर्गीकृत किए गए क्षेत्रों से संबंधित केंद्र सरकार / PSU कर्मचारी आवश्यक सेवा प्रदाताओं के दायरे में आते हैं।

प्रश्न: क्या नागरिक शराब खरीद सकता है?
उत्तर: हाँ, 4 अप्रैल, 2021 के सरकारी आदेश के अनुसार, नागरिक बार और रेस्तरां से शराब खरीद सकते हैं। लेकिन बार में पीने की अनुमति नहीं होगी, लोग खरीदकर घर ले जा सकते हैं। यह आबकारी विभाग के नियमों के अधीन है।

प्रश्न: क्या शराब की दुकानें खुली रह सकती हैं / क्या होम डिलीवरी होगी?
उत्तर: नहीं।

प्रश्न: क्या सड़क किनारे ढाबा खुला रह सकता है?
उत्तर: हाँ, लेकिन रेस्तरां में लागू होने वाले नियम लागू होंगे, कोई सीटिंग नहीं- केवल ले जाने / डिलीवरी की अनुमति होगी।

प्रश्न: क्या बिजली के घरेलू उपकरण जैसे एसी, कूलर, फ्रिज आदि की मरम्मत की दुकानें खुली रह सकती हैं?
उत्तर: नहीं

प्रश्न: क्या दूरसंचार उपकरण जैसे डेस्कटॉप / लैपटॉप, मोबाइल आदि खुले रह सकते हैं?
उत्तर: नहीं

प्रश्न: क्या सरकारी सेवा केंद्र, SETU सीएससी केंद्र, SETU केंद्र, पासपोर्ट सेवा केंद्र आदि, जो विभिन्न सरकारी सेवाओं के लिए एक खिड़की प्रणाली प्रदान करते हैं, जो आवश्यक सेवाओं के तहत आती हैं?
उत्तर: हाँ, वे वर्किंग डे में सुबह 7 बजे से रात 8 बजे के बीच खुले रह सकते हैं।

प्रश्न: क्या रेस्त्रां होम पार्सल 8 PM के बाद और 7 AM से पहले और वीकेंड पर दे सकते हैं?
उत्तर: रेस्तरां और बार स्थानीय प्राधिकारी द्वारा दिए गए समय के अनुसार काम कर रहे हैं। लेकिन बैठाकर खिलाने की इजाजत नहीं होगी। पार्सल को सप्ताह के दिनों के दौरान सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक ग्राहकों द्वारा स्वयं रेस्तरां से लेने की अनुमति है। इन समयों के अलावा सप्ताहांत पर ग्राहक कोई भी पार्सल नहीं ले जा सकते हैं। हालांकि, ई-कॉमर्स के माध्यम से, होम डिलीवरी स्थानीय अधिकारियों द्वारा तय किए गए नियमित समय के अधीन अनुमति दी जाती है।

लॉकडाउन के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न जारी करने के अलावा, महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को भी दिशा-निर्देश में संशोधन किया। अब यह कहा गया है कि ऐसे मामलों में जहां कोविड-19 परीक्षण अनिवार्य है, लोग आरटी-पीसीआर या रैपिड एंटीजन परीक्षण का विकल्प चुन सकते हैं। पहले के आदेशों के अनुसार, ऐसी स्थितियों में केवल RT-PCR परीक्षण मान्य था।

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