लॉकडाउन के दौरान प्रोटोकॉल उल्लंघन के सभी केस वापस लेगी महाराष्ट्र सरकार
मुंबई, 29 मार्च। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान लोगों पर दर्ज की गई शिकायतों को वापस लेने का फैसला लिया है। प्रदेश के गृह मंत्री दिलीप पाटिल ने कहा कि प्रदेश के गृह विभाग ने फैसला लिया है कि आईपीसी 188 के तहत लॉकडाउन के दौरान छात्रों, नागरिकों पर लॉकडाउन ऑर्डर के उल्लंघन से संबंधित सभी केस वापस लिए जाएंगे। एक बार कैबिनेट की मंजूरी मिल जाए तो उसके बाद केस को वापस लिए जाने की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा।
Recommended Video

गृह विभाग ने फैसला लिया है कि इस बाबत अगले हफ्ते होने वाली कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पेश किया जाएगा और इसे मंजूरी मिलने के बाद सरकार मामलों को वापस लेने का काम शुरू कर देगी। बता दें कि देश में कोरोना को फैलने से रोकने के लिए देशभर में लॉकडाउन लगाया गया था। सरकार की ओर से इस लॉकडाउन का पालन करने के लिए कई सख्त पाबंदियां लगाई गई थीं। ऐसे में इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कई केस दर्ज किए गए थे। लेकिन अब जब देश में कोरोना संक्रमण अपनेआखिरी पड़ाव में है तो लॉकडाउन के दौरान लोगों पर लगाए गए केस वापस लिए जा रहे हैं।
महाराष्ट्र सरकार का यह फैसला कई लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। सरकार के इस फैसले से लाखों लोगों को रहात मिलेगी, जो मजबूरन लॉकडाउन के दौरान अपने घर पहुंचने के लिए पैदल या अन्य साधनों से निकले थे, लेकिन उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था। केस वापस होने के बाद इन लोगों को कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। कई लोग जो दूसरे राज्यों के थे उनके खिलाफ भी केस दर्ज किया गया था, लेकिन अब सरकार के फैसले से उन्हें काफी राहत मिलेगी।












Click it and Unblock the Notifications