मुंबईः सेशंस कोर्ट से आर्यन खान को आज भी नहीं मिली जमानत, 20 अक्टूबर को होगा फैसला
मुंबई, 14 अक्टूबर। मुंबई में क्रूज शिप पर कथित ड्रग पार्टी के दौरान पकड़े गए बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान व अन्य आरोपी अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत अर्जी पर मुंबई स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने अपना फैसला 20 अक्टूबर तक के लिए सुरक्षित रख लिया है। इसका मतलब यह है कि अभी आर्यन खान समेत अन्य आरोपियों को जेल में ही रात गुजारनी पड़ेगी, हालांकि 20 अक्टूबर को भी जमानत मिलती है या नहीं, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। कोर्ट में आर्यन खान के वकील ने दलील देते हुए कहा कि उनके क्लाइंट की जमानत से जांच पर असर नहीं होगा, सिर्फ अनुमान के आधार पर उन्हें जेल में नहीं रखा जा सकता।
वहीं दूसरी ओर एनसीबी की तरफ से एसजी अनिल सिंह ने अपनी दलील में कहा कि आर्यन खान ने कोई नया-नया ड्रग्स लेना शुरू नहीं किया है, वह सालों से ड्रग्स ले रहे हैं। एनसीबी ने कहा कि अरबाज मर्चेंट और शिप से जो ड्रग्स बरामद हुई है, उसका सेवन आर्यन खान ही करने वाले थे, वो आर्यन खान के लिए ही था। एनसीबी ने आगे कहा कि अगर शिप वहां (मुंबई) से निकल जाता, पार्टी शुरू हो जाती तो सभी आरोपी ड्रग्स लेने वाले थे। एनसीबी के पास इस बात के सबूत हैं। ठोस सबूत के आधार पर दोनों की गिरफ्तारी हुई है।
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हालांकि कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद जमानत अर्जी पर फैसला 20 अक्टूबर तक सुरक्षित रख लिया है। मामले की अगली सुनवाई अब अगले सप्ताह बुधवार को होगी। आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धनेजा की जमानत याचिका पर जज वीवी पाटिल अपना अहम फैसला सुनाएंगे। जज वीवी पाटिल ने कहा कि वो 20 अक्टूबर को भी बिजी हैं, लेकिन वे कोशिश करेंगे कि उस दिन जमानत पर सुनवाई कर पाएं। इस बीच आर्यन के वकील अमित देसाई ने कोर्ट से कहा कि आज-कल के बच्चों की बातचीत करने के लहजा अलग है, एनसीबी को यह संदेहजनक लग सकती है। क्या ये लड़का आपको लगता है कि इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग में शामिल होगा?