Get Updates
Get notified of breaking news, exclusive insights, and must-see stories!

Maharashtra फडणवीस सरकार के मंत्री ने की घरेलू हिंसा, अब पत्‍नी-बेटी को हर महीने देने होंगे 2 लाख रुपये

Maharashtra News: महाराट्र की फडणवीस सरकार के मंत्री धनंजय मुंडे की मुसीबत और बढ़ गई है। महायुति सरकार के मंत्री धनंजय मुंडे को मुंबई कोर्ट ने घरेलू हिंसा का दोषी ठहराया है। उन्‍हें अब अपनी पत्‍नी और बेटी को हर महीने 2 लाख रुपये भरण-पोषण के लिए देना होगा।

धनंजय मुंडे के खिलाफ उनकी पत्‍नी करुणा शर्मा ने घरेलू हिंसा का आरोप लगाते हुए केस दर्ज किया था। जांच में धनंजय के खिलाफ पत्‍नी के साथ घरेलू हिंसा करने के साक्ष्‍य के आधार पर मुंबई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है।

Dhananjay Munde

पंकजा मुंडे के भाई हैं धनंजय मुंडे

बता दें धनंजय मुंडे अजित पवार की एनसीपी के नेता हैं और भाजपा की तेजतर्रार नेत पंकजा मुंडे के भाई हैं।धनंजय और अजित पवार के काफी करीबी हैं। धनंजय मुंडे के खिलाफ कोर्ट का ये फैसला ऐसे समय में आया है जब भ्रष्टाचार के आरोपों और जबरन वसूली के मामले में संलिप्तता और सरपंच संतोष देशमुख हत्या मामले में उनके मंत्री पद से इस्तीफे की मांग की जा रही है। इसकी वजह है कि सरपंच की हत्‍या केस में अरेस्‍ट किया गया वाल्मिक कराड मुंडे का बहुत करीबी नेता है।

धनंजय मुंडे के खिलाफ मिले हैं सबूत

मुंबई की अदालत ने फैसला सुनाते हुए का केस में पर्याप्त प्रारंभिक साक्ष्य पाए गए हैं कि धनंजय मुंडे ने वास्तव में घरेलू हिंसा की है। उन्हें अपनी पत्नी और बेटी का भरण-पोषण करने के लिए हर महीने 2 लाख रुपये की अंतरिम राशि देनी होगी, जो अब उनसे अलग रहती हैं।

धनंजय मुंडे बोले थे मैं शादीशुदा नहीं हूं, ऐसे पकड़ा गया झूठ

धनंजय मुंडे ने दावा किया था कि करुणा शर्मा से उन्‍होंने कभी शादी नहीं की। बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस दावे को खारिज कर दिया है क्‍योंकि धनंजय मुंडे ने 2017 में एक वसीयनामा में करुणा को अपनी पत्नी और उनके दो बच्चों को अपने आश्रित बताया था। कोर्ट ने कहा मुंडे द्वारा करुणा शर्मा के साथ अपने वैवाहिक संबंधों से इनकार करना घरेलू हिंसा का मामला बनता है।

धनंजय मुंडे को बेटे के लिए क्‍यों नहीं देना पड़ेगा गुजारा भत्‍ता?

करुणाा शर्मा ने घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत अंतरिम भरण-पोषण और मुआवजे की मांग की थी, जबकि मामला अभी तक सुलझा नहीं है। इस केस के बीच कोर्ट ने मुंडे को शर्मा को 1.25 लाख रुपये और उनकी बेटी को हर महीने 75 हजार रुपये देने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा चूंकि मुंडे का बेटा अब वयस्क हो चुका है, गुजारा भत्ता पाने का हकदार नहीं होगा।

धनंजय मुंडे और करुणा शर्मा की कब हुई थी शादी?

करुणा शर्मा से धनंजय मुंडे ने 1998 में मुंडे से अंतरजातीय प्रेम विवाह किया था। मुंडे की पत्‍नी 2020 से उनके अलग रह रही हैं। मुंडे की अलग रह रही पत्नी हैं। शादी के बाद दोनों पति पत्‍नी इंदौर में रह रहे थे उसके बाद मुंबई आ गए थे। मुंडे की पत्‍नी ने आरोप लगया था कि 2028 तक सब कुछ ठीक था इसके बाद मुंडे का व्‍यवहार अचानक बदल गया और मेरी और मेरे बच्‍चे की मुंडे ने उपेक्षा करनी शुरू कर दी थी।''

More From
Prev
Next
Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+