UP: योगी सरकार ने निजी औद्योगिक पार्को के विकास की बनाई यह खास योजना, यह होगा लाभ

Maharajganj News: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा दे रही है। इसी क्रम में निजी औद्योगिक पार्कों के विकास की खास योजना तैयार की गयी है। जिससे लघु,सूक्ष्म व मध्यम उद्योगों बढ़ावा मिलेगा।

उपायुक्त उद्योग अभिषेक प्रियदर्शी द्वारा के से सूचित किया गया है कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम अनुभाग-2 लखनऊ के शासनादेश द्वारा निजी औद्योगिक पार्को के विकास की योजना PLEDE (Promoting Leadership and Enterprise for Development of Gorowth Engines)" लागू की गयी है। प्रदेश में आर्थिक विकास एवं रोजगार सृजन मे लघु एवं मध्यम उद्यमों का महत्वपूर्ण स्थान है। रहम, लघु एवं मध्यम उद्यमों की स्थापना हेतु औद्योगिक भूमि की आवश्यकताओं को सुनिश्चित किये जाने हेतु निजी औद्योगिक पार्कों के विकास की योजना प्रारम्भ की गयी है। जिसे निजी प्रवर्तक के द्वारा Build Own Operate (B00) के आधार पर संचालित किया जायेगा।

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इस योजना के अन्तर्गत इच्छुक निजी प्रवर्तकों द्वारा 10 एकड़ से 50 एकड़ तक की भूमि पर औद्योगिक पार्क विकसित करने का प्रस्ताव भूमि के स्वामित्व के कागजात एवं आगणन सहित जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र महराजगंज को उपलब्ध कराया जायेगा। चयनित भूमि का भू-उपयोग औद्योगिक इकाईयों की स्थापना हेतु होना चाहिए। इस योजना के अन्तर्गत निजी प्रवर्तकों द्वारा विकसित किये गये औद्योगिक पार्को में न्यूनतम् प्रति एकड़ 1 इकाई को भूखण्ड आवंटित किया जाना अनिवार्य होगा, जिसमें विकसित औद्योगिक प्रयोजन की भूमि में से 75 प्रतिशत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम इकाईयों के लिये आरक्षित रखे जाने का प्रावधान है।

निजी प्रवर्तक द्वारा औद्योगिक पार्क हेतु प्रस्तावित की जा रही भूमि को राज्य सरकार के पक्ष में बन्धक (PLEDGE) रखा जायेगा। इस योजना के अन्तर्गत विकसित किये जा रहें खण्डों के आवंटन, संचालन तथा मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं के रख-रखाव का सम्पूर्ण दायित्व निजी प्रक का होगा। प्रस्तावित निजी औद्योगिक पार्क तक पहुँच मार्ग का सुदृढीकरण राज्य सरकार के द्वारा विद्यमान नीति के अन्तर्गत कराया जायेगा।
इस योजना के अन्तर्गत 10 एकड़ से 50 एकड़ तक की भूमि पर एम०एस०एम०ई० पार्क विकसित करने वाले प्रवर्तकों को जिला कलेक्टर रेट पर भूमि के मूल्य का 90 प्रतिशत अथवा औद्योगिक पार्क विकसित करने में आवश्यक धनराशि में से जो भी कम हो 1 प्रतिशत ब्याज पर उपलब्ध कराई जायेगी तथा शेष पूंजी की व्यवस्था निजी प्रवर्तक द्वारा स्वयं के स्रोतों से अथवा बैंक से ऋण लेकर करनी होगी।

औद्योगिक पार्क के आन्तरिक विकास के लागत की गणना अधिकतम् रू0 50 लाख प्रति एकड़ की दर से की जायेगी। इस योजना के अन्तर्गत प्रथम तीन वर्षो तक प्रर्वतक को दी गयी धनराशि पर 01 प्रतिशत का साधारण ब्याज लिया जायेगा तथा चौथे वर्ष से कारपस फंड से दी गयी धनराशि पर छह प्रतिशत की दर से साधारण वार्षिक ब्याज लिया जायेगा। इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा दी गयी पूँजी को वापस करने की अधिकतम् अवधि 6 वर्ष होगी। यह एक Stand alone योजना होगी। प्रवर्तक विकासकर्ता के द्वारा विकसित निजी औद्योगिक पार्क में औद्योगिक भूखण्डों को क्रय करने अथवा लीज पर लेने पर कता उद्यमी को स्टाम्प शुल्क पर 100 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी। उक्त योजनान्तर्गत विस्तृत जानकारी हेतु जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र, महराजगंज में किसी भी कार्य दिवस में जानकारी प्राप्त किया जा सकता हैं।

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