MP: हाईकोर्ट से MLA का निर्वाचन ​शून्य होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होगी कैविएट

हाईकोर्ट जबलपुर द्वारा खरगापुर विधायक राहुल लोधी का निर्वाचन शून्य करने के बाद अब इस मामले की याचिकाकर्ता प्रत्याशी चंदा गौर अब सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल करेंगी।

rahul lodhi

Madhya Pradesh में भाजपा के विधायक राहुल लोधी का निर्वाचन हाईकोर्ट ने शून्य करने का आदेश दिया है। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट दिल्ली जा सकता हैं। जहां विधायक राहुल लोधी हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ एससी में याचिका दाखिल करने जा सकते हैं। लेकिन इसके पहले उनके खिलाफ हाईकोर्ट जाने वाली कांग्रेस प्रत्याशी रहीं चंदा गौर सुप्रीम कोर्ट में कैविएट लगाएंगी। बता दें कि राहुल लोधी टीकमगढ़ जिले की खरगापुर विधानसभा सीट 47 से भाजपा के ​टिकट पर निर्वाचित हुए थे।

Chanda Gour

जबलपुर हाईकोर्ट ने दो दिन पहले उमा भारती और भाजपा विधायक राहुल सिंह लोधी का विधानसभा चुनाव शून्य करने का आदेश दिया था। इसके बाद उनके खिलाफ कोर्ट जाने वाली व खरगापुर से पूर्व विधायक चंदा​ गौर ने मीडिया से रुबरु होकर बताया कि राहुल सिंह लोधी ने निर्वाचन फॉर्म में गलत जानकारी दी थी। दो अलग-अलग फॉर्म में अलग-अलग जानकारी सबमिट की थीं। कोर्ट ने परीक्षण के बाद राहुल को गलत जानकारी देने का दोषी पाया था। इस मामले में तत्कालीन रिटर्निंग अधिकारी को भी इस मामले में दोषी पाया है। उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए भी शासन को लिखा है।

राहुल लोधी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो हम भी कैविएट लगाएंगे

पूर्व विधायक चंदा गौर ने कहा कि राहुल लोधी हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ यदि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो हम इसको ​लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहले ही कैविएट लगाएंगे, ताकि राहुल की याचिका स्वीकार करने से पहले सुप्रीम कोर्ट हमारा पक्ष सुने।

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