MP News: अनूपपुर में रात 10 बजे के बाद डीजे-लाउडस्पीकर बजाने पर होगी कार्रवाई, जानिए जिला प्रशासन का फैसला
MP News: अनूपपुर में बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। प्रशासन द्वारा गुरुवार को आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया कि रात 10 बजे के बाद किसी भी मैरिज गार्डन, होटल, या साउंड सर्विस संचालक को डीजे और लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
इस फैसले के तहत यदि कोई भी इस आदेश का उल्लंघन करेगा, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ध्वनि प्रदूषण से छात्रों की पढ़ाई में हो रही थी रुकावट
बोर्ड परीक्षाओं के दौरान छात्रों को शांति से पढ़ाई करने के लिए एक शांतिपूर्ण माहौल की आवश्यकता होती है, लेकिन वर्तमान में चल रही परीक्षाओं के दौरान कई मैरिज गार्डन और होटल्स में शादी समारोहों के दौरान तेज आवाज वाले डीजे बजाए जा रहे थे। इससे छात्रों को पढ़ाई में गंभीर परेशानी हो रही थी। अनूपपुर जिले में होने वाले शादी-ब्याह के आयोजनों में डीजे और लाउडस्पीकर की आवाज इतनी तेज होती थी कि न केवल आसपास के क्षेत्रों के लोग, बल्कि परीक्षार्थी भी इससे प्रभावित हो रहे थे।
कलेक्टर कार्यालय का आदेश
इसके मद्देनजर कलेक्टर कार्यालय ने मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के तहत एक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत रात 10 बजे के बाद किसी भी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र, जैसे डीजे और लाउडस्पीकर, बजाने की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि रात 10 बजे से पहले भी केवल दो साउंड सिस्टम की अनुमति होगी, लेकिन इसके लिए एसडीएम की मंजूरी जरूरी होगी।
मैरिज गार्डन और साउंड सर्विस संचालकों के लिए दिशा-निर्देश
टीआई अरविंद जैन और तहसीलदार अनुपम पांडेय ने मैरिज गार्डन, होटल और साउंड सर्विस संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे आयोजकों से बुकिंग के समय ही यह लिखित वचन लें कि वे रात 10 बजे के बाद कोई भी ध्वनि विस्तारक यंत्र नहीं बजाएंगे। इसके साथ ही यह भी निर्देश दिए गए कि आयोजक उच्च न्यायालय के आदेशों का पूरी तरह पालन करें और किसी भी प्रकार के उल्लंघन से बचें।
उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई
इस आदेश का उल्लंघन करने पर प्रशासन द्वारा कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा करने से न केवल ध्वनि प्रदूषण बढ़ेगा, बल्कि परीक्षार्थियों को भी पढ़ाई में दिक्कत होगी। प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया है कि इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित विभाग सक्रिय रूप से काम करेंगे।
समाज और छात्रों की भलाई के लिए यह कदम
यह कदम प्रशासन द्वारा छात्रों की भलाई और उनके मानसिक शांति को बनाए रखने के लिए उठाया गया है। छात्रों को बोर्ड परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की मानसिक बाधा से बचाना और उन्हें एक शांतिपूर्ण माहौल प्रदान करना प्रशासन की प्राथमिकता है। इसके अलावा, यह कदम समाज में ध्वनि प्रदूषण को कम करने और लोगों को जिम्मेदार नागरिक बनाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण पहल है।
अनूपपुर जिले के प्रशासन द्वारा उठाए गए इस कदम से न केवल बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों को राहत मिलेगी, बल्कि शहरवासियों के लिए भी यह एक सकारात्मक परिवर्तन साबित होगा। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के साथ-साथ प्रशासन ने यह भी सुनिश्चित किया है कि विवाह समारोहों के दौरान भी नियमों का पालन हो और कोई व्यक्ति या संगठन इसके उल्लंघन का दोषी न बने। इस फैसले से न केवल शांति बनी रहेगी, बल्कि समुदाय में अनुशासन और जिम्मेदारी की भावना भी विकसित होगी।












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