MP Chunav परिणाम के पहले कांग्रेस नेता उमंग सिंघार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, महिला उत्पीड़न याचिका खारिज
Congress leader Umang Singhar: एमपी के बहुचर्चित पूर्व मंत्री उमंग सिंघार के खिलाफ महिला उत्पीड़न केस याचिका सर्वोच्च अदालत ने खारिज कर दिया हैं। आदिवासी वर्ग से आने वाले सिंघार 2018 में चुनाव जीते थे। लेकिन इस बार गंभीर आरोपों की वजह से उन्हें टिकट नहीं मिला था।
सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश के आदिवासी नेता और पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे गंधवानी विधायक उमंग सिंघार के खिलाफ लगी महिला उत्पीड़न की याचिका को खारिज कर दिया।

राजनीतिक हलकों में विधानसभा चुनाव परिणामो के पहले सिंघार के पक्ष में हुए इस फैसले को सिंघार की बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है। ज्ञात हो कि गंधवानी विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी उमंग सिंघार के खिलाफ उनकी पत्नी ने महिला प्रताड़ना सहित अन्य आरोप लगाए थे।
जिसके बाद पहले सिंघार ने इस प्रकरण को खारिज करने के लिए माननीय हाई कोर्ट जबलपुर में एक याचिका दायर की थी जहाँ से भी सिंघार को माननीय न्यायालय ने उनके खिलाफ दर्ज प्रकरण को रद्द कर दिया था । हाइकोर्ट के इस निर्णय के बाद उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सम्बंधित पक्ष ने याचिका दायर की थी जिसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।












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