MP News: मध्य प्रदेश में अब मंत्री खुद भरेंगे अपना इनकम टैक्स, राज्यपाल ने दी अधिनियम को मंजूरी

मध्य प्रदेश के मंत्रियों का आयकर अब सरकारी नहीं भरेगी, बल्कि वे खुद भरेंगे। राज्यपाल ने मध्य प्रदेश मंत्री वेतन और भत्ता संशोधन अधिनियम को मंजूरी दे दी है। इसके बाद अब यह संशोधन अधिनियम प्रदेश में लागू हो गया है।

मध्य प्रदेश मंत्री वेतन और भत्ता अधिनियम में संशोधन करने के लिए विधानसभा में संशोधन अधिनियम से जुड़ा विधायक पेश किया गया था। विधानसभा से पारित होने के बाद इसे राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था अब राज्यपाल ने से मंजूरी प्रदान कर दी है।

Now ministers in MP will pay their income tax themselves Governor approved the act

इसके लिए मध्य प्रदेश मंत्री वेतन और भत्ता संशोधन अधिनियम में मंत्रियों का आयकर राज्य सरकार द्वारा भरे जाने के लिए लागू की गई धारा 9(क) को समाप्त कर दिया गया है। इस धारा के हटने के बाद अब मंत्रियों को प्राप्त होने वाले वेतन और भत्तों का हिसाब मंत्रियों को खुद रखना होगा और इस पर लगने वाले आयकर का हिसाब किताब तैयार कर खुद आयकर विभाग को वेतन भत्तों पर आयकर जमा करना होगा। इसके पहले यह प्रावधान था कि मंत्रियों के वेतन भत्तों पर आयकर सरकार जमा करती थी।

बजट सत्र में की थी घोषणा

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रियों को दिए जाने वाले वेतन भत्तों की गणना कर हर साल उनका आयकर भरता था। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने विधानसभा के बजट सत्र में यह घोषणा की थी कि अब वह स्वयं और मंत्री खुद अपने वेतन भत्तों पर आयकर जमा करेंगे। सरकार यह जमा नहीं करेगी। इससे जुड़े मध्य प्रदेश मंत्री वेतन और भत्ता संशोधन अधिनियम में अब संशोधन कर दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी अपना आयकर स्वयं जमा करने की घोषणा कर चुके हैं इसलिए सामान्य प्रशासन विभाग उनके वेतन भत्तों पर भी आयकर जमा नहीं करेगा।

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