MP: शराब के शौकीनों के लिए सरकार का तोहफा, 500 रुपए दो और घर में दारू पार्टी करो
500 रुपए देकर अब रातभर अपने घर में बैखोफ दोस्तों के साथ दारू पार्टी कर सकते हैं। मप्र सरकार ने पियक्कड़ों के लिए नई सुविधा दी है। हालांकि शिवराज सरकार की इस नीति को लेकर कांग्रेस ने तीखे आरोप लगाए हैं।

प्रदेश सरकार के नए नियमों के तहत शराब के शौकीन महज 500 सौ रुपए में घर में ही बार जैसा मजा ले सकते हैं और उस पर ना तो आबकारी ना ही पुलिस विभाग कोई आपत्ति कर सकेगा। दरअसल प्रदेश सरकार नई आबकारी नीति 2023-24 (excise policy 2023 -24) बना रही है। इसी दौरान ये खबर सामने आई है कि सरकार अब महज 500 पांच सौ रुपए लायसेंस फीस के एवज में व्यक्ति घर में ही बार जैसा मजा ले सकते हैं। इस मामले में कांग्रेस ने सरकार की तीखी आलोचना करते हुए हमला बोला है। प्रदेश के पूर्व मंत्री व जबलपुर से विधायक तरुण भानोट सरकार अब 500 रुपए देकर घर-घर बार खुलवाने जा रही है। सरकार कमाई के लिए यह कैसी शराब नीति ला रही है। इससे सरकार की मानसिकता का अंदाजा लगाया जा सकता है। इधर कांग्रेस के सदन में नेत प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह का आरोप है कि सरकार प्रदेश को नशे की ओर घकेल रही है। सरकार के इस नए आदेश पर उनका कहना है कि शराब पीने की खुली छूट देकर युवाओं को नशे में डुबने का काम कर रही, नए वर्ष के चलते होटलों को फायदा पहुंचाने की नीयत से ये निर्णय लिया गया है।

शादी, जन्मदिन, एनिवर्सरी पर ले सकते है लाइसेंस
जानकारी अनुसार आबकारी विभाग तीन तरह में लायसेंस दे रहा है, इसमें शादी,जन्मदिन, एनिवर्सरी शामिल है। ऐसे लाइसेंस के लिए आठ कालम का फार्म भरकर लायसेंस मिल जाएगा और लोगों की पार्टी में बार जैसा मजा तो मिलेगा ही पुलिस और आबकारी विभाग भी कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकेगा ।
घर, मैरिज गार्डन, रेस्टोरेंट के लिए अलग-अलग फीस
आबकारी विभाग ने ऐसे नए लाइसेंस को अलग-अलग केटेगिरी में बांटा है। इसके तहत घर के लिए 500 रुपए, मैरिज गार्डन और हाल के लिए 5 हजार और रेस्टोरेंट के लिए यह लाइसेंस महज 10 हजार रुपए में एक दिन के लिए मिलेगा। इधर आबाकारी विभाग तर्क दे रहा है कि यह नियम पहले से लागू है। इसे नए सिरे से लागू नहीं किया गया, बल्कि यह हाल-फिलहाल में चर्चा में आ गया है।












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