शिवराज सरकार ने काॅलोनाइजर्स को दिया तोहफा, पूरे प्रदेश में एक पंजीयन पर काम कर सकेंगे
काॅलोनाइजर्स अब एक ही पंजीयन पर सारे प्रदेश में काम कर सकेंगे। उनका एक नगरीय निकाय में कराया गया पंजीयन पूरे प्रदेश में मान्य होगा। सरकार ने यह नियम लागू कर दिया गया है।

जानकारी अनुसार कॉलोनाइजर्स एक ही रजिस्ट्रेशन पर पूरे प्रदेश में निर्माण कार्य कर सकेंगे। कॉलोनाइजर्स को अब अलग-अलग नगरीय निकायों में रजिस्ट्रेशन कराने से निजात मिलेगी। सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होने के साथ 30 दिन की समय-सीमा में प्रमाण-पत्र जारी किए जाएंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से प्रक्रिया सरल होगी और प्रदेश के विकास में तेजी आएगी।
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मध्यप्रदेश नगर पालिका कॉलोनी विकास नियम 2021 के जरिए अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण के भी प्रावधान किए हैं। आवेदन की सुविधा ई-नगर पालिका पोर्टल, एमपी अर्बन वेबसाइट, ई.सर्विस पोर्टल पर उपलब्ध है । रजिस्ट्रीकरण शुल्क का ऑनलाइन भुगतान, आवेदन की स्थिति ट्रेक करने, ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड करने, ऑनलाइन अनुमोदन प्रक्रिया, डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र, एसएमएस एवं व्हाटसएप के जरिए आवेदक को सूचना के जरिए सर्टिफिकेट प्रदान की जाने की सुविधा और संचालनालय के लिए मॉनीटरिंग के उद्देश्य से विभिन्न रिपोर्ट्स की सुविधा रहेगी। कॉलोनाइजर के नए एकीकृत रजिस्ट्रीकरण अब संचालनालय स्तर पर ऑनलाइन किए जाएंगे, जो सभी नगर निकायों के लिए मान्य होंगे।












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