नए कानूनों की आम जनता को दी जाए जानकारियां, CM मोहन यादव ने कहा
MP News: मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से गुलामी के प्रतीकों को मिटाने के लिए देश में कई पहल की जा रही हैं। इसके परिणामस्वरूप 1 जुलाई से पूरे देश में कई कानून नए रूप में लागू होंगे।
दंड के बजाय न्याय को प्राथमिकता देने और भारतीय नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने के उद्देश्य से मौजूदा दंड कानूनों की जगह तीन विधेयक पेश किए गए हैं। सीएम ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य भर के कलेक्टरों, कमिश्नरों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को संबोधित किया।

सीएम मोहन यादव ने बताया कि ब्रिटिश शासन काल के कानूनों और विनियमों में भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता (1898), 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 शामिल हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 को भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
दंड प्रक्रिया संहिता 1898 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। इसी प्रकार, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।
उन्होंने सुझाव दिया कि विभिन्न सेमिनारों और वेबिनार के माध्यम से इन कानूनों के बारे में जन-जागरूकता प्रदान की जानी चाहिए। नए कानूनों की जानकारी के लिए अभियान चलाए जाने चाहिए।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पुलिस महानिदेशक सुधीर कुमार सक्सेना ने बताया कि नए कानूनों की जानकारी देने के लिए 1 जुलाई को प्रदेश के सभी 982 थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन नए कानूनों के बारे में पुलिसकर्मियों को विस्तार से जानकारी दी गई है। इससे पहले नए कानूनों से संबंधित प्रदर्शनी भी लगाई जा चुकी है।












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