MP News: बेटियों के लिए वरदान है मोहन सरकार की लाड़ली लक्ष्मी योजना, दे रही लाखों रुपए; जानें आवेदन प्रक्रिया
Ladli Laxmi Yojana: मध्यप्रदेश में संचालित लाड़ली बहना योजना देशभर में लोकप्रिय योजना है। इस योजना में विवाहित महिलाओं को हर महीने 1250 रुपए की राशि दी जा रही है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ऐसी भी योजना संचालित कर रही है, जिसका लाभ प्रदेश की बेटियों को भी मिल रहा है।
लाडली लक्ष्मी योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार बेटियों को अलग-अलग समय पर कुल एक लाख 43 हजार रुपये देती है। बेटी के 21 साल की होने पर उसे 1 लाख रुपये अलग से दिए जाते हैं।

मध्य प्रदेश सरकार ने साल 2007 में लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत की थी। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में बाल विवाह में सुधार लाना और बेटियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।
योजना के तहत, बेटी के जन्म से लेकर उसकी शिक्षा और शादी तक आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसके लिए अभिभावक को बच्ची के जन्म के समय इस योजना का पंजीयन कराना होता है।
लाडली लक्ष्मी योजना से मध्य प्रदेश की बेटियां लखपति बन जाती है। इस योजना में पंजीकरण के बाद बेटियों को अलग-अलग किस्तों में कुल एक लाख 43 हजार रुपये मिलते हैं। यह राशि उनकी शिक्षा और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है।
उदाहरण के लिए जब बेटी 6 कक्षा में प्रवेश लेती है तो उसे दो हजार रुपये मिलते हैं। 9वीं कक्षा में प्रवेश पर यह राशि बढ़कर चार हजार रुपये हो जाती है। 11वीं और 12वीं कक्षा में प्रवेश पर 6-6 हजार रुपये की छात्रवृत्ति दी जाती है।
12वीं कक्षा के बाद अगर बेटी ग्रेजुएशन या कोई व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेती है, तो उसे 25 हजार रुपये 2 किस्तों में दिए जाते हैं। योजना की सबसे खास बात यह है कि अगर बेटी 21 साल की हो जाती है और उसकी शादी नहीं हुई है, तो उसे सरकार की ओर से एकमुश्त 1 लाख रुपये दिए जाते हैं।
लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ शर्तें भी हैं। बेटी के माता-पिता मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए। माता-पिता की 2 या उससे कम संतान होनी चाहिए। अगर दूसरा बच्चा हुआ है, तो परिवार नियोजन अपनाया गया हो। माता-पिता आयकर दाता नहीं होने चाहिए। कुछ अन्य शर्तें भी हैं जिनका पालन करना जरूरी है। जिन परिवारों में अधिकतम 2 संतान हैं और माता या पिता की मृत्यु हो गई है, उस बच्ची के जन्म के 5 वर्ष के भीतर पंजीकरण कराया जा सकता है। अगर किसी महिला या पुरुष ने दूसरी शादी की है और उनके पहले से बच्चे हैं तो दूसरी शादी के बाद जन्म लेने वाली बेटी को योजना लाभ नहीं मिलेगा।
अनाथ और दत्तक बेटियों को भी इस योजना का लाभ मिल सकता है। पहले प्रसव में अगर 3 बेटियां होती हैं, तो 3 बेटियों को योजना का लाभ मिलेगा। जेल में बंद महिला कैदियों से जन्मी बेटियों को भी योजना का लाभ मिल सकता है। दुष्कर्म पीड़िता से जन्मी बेटी को भी इस योजना का लाभ दिया जाता है।
लाडली लक्ष्मी योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया काफी आसान है। आप ऑनलाइन केंद्र, लोक सेवा केंद्र या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ बेटी का माता या पिता के साथ फोटो, बेटी का जन्म प्रमाण पत्र और टीकाकरण कार्ड देना होगा। इसके अलावा मूल निवासी प्रमाण पत्र, माता या पिता का मतदाता पहचान पत्र या परिवार का राशन कार्ड देना होगा।












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