MP में 'लाउड' नहीं होंगे अब 'स्पीकर', शपथ ग्रहण के बाद CM योगी के राह पर चले मुख्यमंत्री मोहन
Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ लेने के बाद मोहन यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राय पर चलते हुए बुधवार को बड़ा आदेश जारी किया है।
बता दें कि अब धार्मिक स्थल एवं अन्य स्थानों पर लाउडस्पीकर और डीजे को व अवैधानिक तरीके से और निर्धारित मापदण्ड से अधिक आवाज में बजाने पर प्रतिबंध लगाये जाने की बात कही गई है।

बताते चलें कि लाउडस्पीकर एवं अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के नियम विरूद्ध तेज आवाज में बिना अनुमति के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया गया है। राज्य शासन द्वारा ध्वनि प्रदूषण तथा लाउडस्पीकर आदि के अवैधानिक उपयोग की जांच के लिये सभी जिलों में उड़नदस्तों के गठन का निर्णय लिया गया है।
उडनदस्तें नियमित और आकस्मिक रूप से धार्मिक और सार्वजनिक स्थानों जहां ध्वनि विस्तारक यंत्रों जहां लगाए जाते हैं। उसका निरीक्षण कर सकेगें तथा नियमों के उल्लंघन की स्थिति में अधिकतम 03 दिवस में समुचित जांच कर प्रतिवेदन संबंधित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेंगें।
धर्मगुरूओं से संवाद और समन्वय के आधार पर लाउडस्पीकरों को हटाने की कार्यवाही की जाएगी तथा ऐसे धार्मिक स्थलों की लिस्ट बनाई जाएगी जहां उक्त नियमों निर्देशों का अनुपालन नहीं हो रहा है तथा इसकी जिला स्तर पर साप्ताहिक समीक्षा की जाकर दिनांक 31.12.2023 तक पालन प्रतिवेदन गृह विभाग को उपलब्ध कराने के आदेश दिए जाएंगे। ध्वनि प्रदूषण के मामलों की सतत निगरानी के लिये अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अपराध अनुसंधान विभाग पुलिस मुख्यालय को नोडल अधिकारी बनाया गया है। नोडल अधिकारी समय-समय पर लाउडस्पीकरों/डीजे आदि के अवैधानिक प्रयोग के संबंध में प्रतिवेदन शासन के समक्ष प्रस्तुत करेगें।












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