खाद्य पदार्थ और दवाओं में मिलावट के खिलाफ शिवराज सरकार लेकर आई अध्यादेश, उम्रकैद की सजा का प्रावधान
भोपाल। Ordinance against food or drugs adulteration मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार खाने की चीजों में की जाने वाली मिलावाट के खिलाफ एक अध्यादेश लेकर आई है, जिसमें दोषियों के खिलाफ आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। मंगलवार को दण्ड विधि (मध्य प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2020 को मंत्रीमंडल की मंजूरी मिल गई है और अब इसे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के पास भेज दिया गया।

11 अन्य अध्यादेश भी राज्यपाल के पास भेजे गए हैं मंजूरी के लिए
आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रिमंडल की वर्चुअल मीटिंग हुई। इसमें खाद्य पदार्थों एवं दवाओं में मिलावट को लेकर पूर्व में अनुमोदित दण्ड विधि (मध्य प्रदेश संशोधन) विधेयक-2020 को दण्ड विधि अध्यादेश-2020 के रूप में प्रभावशील करने की मंजूरी दी गई। इस मीटिंग में इस अध्यादेश के अलावा 11 और अध्यादेशों को मंजूरी दी गई और इन सभी को प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के पास उनकी स्वीकृति के लिए भेज दिया गया है।
लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं होने देंगे- शिवराज सिंह चौहान
इस मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बयान जारी कर कहा कि मिलावट किसी भी तरह की हो वो खतरनाक ही होती है। खाद्य पदार्थों और दवाइयों में यहां तक कि कोरोना संक्रमण के इलाज में उपयोग होने वाले प्लाज्मा और कोरोना के टीके में भी मिलावट की खबरें सामने आई हैं। इस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ है और मध्य प्रदेश में इसे किसी भी कीमत पर चलने नहीं दिया जाएगा।












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