व्यापमं घोटाला: कोर्ट के निर्देश पर कांग्रेस के तीन दिग्गज नेताओं पर दर्ज होगी FIR
भोपाल। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी सरकार को घेरने के कोशिश में जुटी कांग्रेस मुश्किलों में फंसती हुई नजर आ रही है। बहुचर्चित व्यापमं घोटाले में झूठे दस्तावेज पेश करने के मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और प्रशांत पांडे पर जिला कोर्ट ने एफआईआर करने के निर्देश दिए हैं।

दरअसल, मध्य प्रदेश भाजपा के विधि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष एडवोकेटर संतोष शर्मा ने व्यापमं घोटाले में झूठे दस्तावेज पेश करने के मामले में कांग्रेस के तीन दिग्गज नेताओं सहित चार लोगों के खिलाफ सोमवार को स्थानीय अदालत में परिवाद पेश किया था। अपनी याचिका में उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने कथित व्यापमं घोटाले के व्हिसल ब्लोअर प्रशांत पांडे के साथ मिलकर अदालत में झूठे दस्तावेज पेश किए हैं और अदालत को गुमराह करने का प्रयास किया है।
जिला अदालत ने इस मामले में भोपाल की श्यामला हिल्स थाना पुलिस को एफआईआर दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने 4 अक्टूबर को एफआईआर की कॉपी पेश करने के लिए कहा है। संतोष शर्मा ने आईपीसी की धार 420, 466, 468 समेत कई धाराओं में परिवाद लगाया है। बता दें कि इससे पहले व्यापमं घोटाले की एक्सेल शीट में फेरबदल करने पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने 19 सितंबर को मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं केंद्रीय मंत्री एवं प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के खिलाफ परिवाद दायर किया था।












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