MP News: CBI कोर्ट ने करप्शन करने वाले सरकारी कर्मचारी को पाया दोषी, 5 साल की सजा और 4.5 करोड़ का जुर्माना

MP News: सीबीआई न्यायालय के विशेष न्यायाधीश अरविन्द कुमार शर्मा ने बुधवार को भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के कर्मचारी किशोर मीणा को आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी करार दिया है। न्यायालय ने मीणा को 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई और उन पर 4.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।

निर्णय का विवरण

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि किशोर मीणा जुर्माना अदा नहीं करते हैं, तो उन्हें 1 वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना पड़ेगा। इसके अलावा, अभियुक्त से बरामद नगद राशि 3.96 करोड़ रुपए को राजसात करने का भी आदेश दिया गया है।

CBI convicts accused Kishore Meena in Bhopal sentenced to 5 years and fined Rs 4 5 crore

आय से अधिक संपत्ति का मामला

किशोर मीणा, जो सहायक स्तर पर एफसीआई, भोपाल में कार्यरत थे, ने जांच अवधि के दौरान (02.12.2016 से 29.05.2021) अपनी ज्ञात आय के स्रोत से लगभग 900% अधिक संपत्ति अर्जित की। इस संबंध में सीबीआई ने 3 जून 2021 को मामला दर्ज किया था, जिसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराएं लागू की गईं।

सीबीआई की कार्रवाई

सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा भोपाल को 27 मई 2021 को शिकायत मिली थी कि एफसीआई के अधिकारियों द्वारा लंबित बिलों के भुगतान के लिए अवैध रूप से रिश्वत की मांग की जा रही है। इस शिकायत के आधार पर सीबीआई ने जांच प्रारंभ की और कार्रवाई करते हुए रिश्वत लेते हुए अधिकारियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया।

गिरफ्तारियों का सिलसिला

सीबीआई ने जाल बिछाकर एफसीआई के अधिकारियों अरुण कुमार श्रीवास्तव और मोहन पराते को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा। पूछताछ के दौरान इन अधिकारियों ने किशोर मीणा का नाम लिया, जिसके बाद उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। मीणा के पास से रिश्वत की राशि बरामद की गई।

गवाहों की गवाही

सीबीआई ने इस मामले में 31 गवाहों की गवाही दर्ज की, जबकि मीणा ने अपने बचाव में 2 गवाहों को प्रस्तुत किया। लोक अभियोजक मनफूल बिश्नोई ने मामले में पैरवी की।

तलाशी का विवरण

सीबीआई ने जब किशोर मीणा की तलाशी ली थी, तो उनके पास से 60,840 रुपये की अन्य नकद राशि भी बरामद हुई थी। इसके बाद, सभी आरोपियों के आवासीय परिसरों की भी तलाशी ली गई, जिसमें मीणा के घर से बड़ी मात्रा में संपत्ति और आभूषण मिले।

बरामदगी का ब्योरा

  • नकद राशि: लगभग 3 करोड़ रुपये
  • सोने के आभूषण: 387 ग्राम
  • चांदी के आभूषण: 670 ग्राम
  • चल-अचल संपत्ति के दस्तावेज
  • संबंधित आरोपी और कानूनी कार्रवाई

रिश्वत के प्रकरण में सीबीआई ने मीणा के साथ-साथ अन्य आरोपियों अरुण कुमार श्रीवास्तव, मोहन पराते, और हरीश प्रकाश हिनौनिया के विरुद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत किया है। यह मामला फिलहाल सीबीआई न्यायालय में लंबित है।

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