MP News: बिजनेस सेटअप करने के लिए सरकार करेगी मदद, बस करना होगा ये काम
मध्यप्रदेश में जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित खण्डवा से संचालित डॉ. भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना, संत रविदास स्वरोजगार योजना एवं सावित्री बाई फुले स्व-सहा.समूह योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों को लाभांवित कराने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है।
इच्छुक आवेदक इन योजनाओं में स्वयं का स्वरोजगार स्थापित करने हेतु बैंकों के सहयोग से एम.पी. ऑनलाइन के माध्यम से www.samast.mponline.gov.inपर जाकर आवेदन जमा कर सकते हैं।

कार्यपालन अधिकारी जिला अन्त्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित खण्डवा द्वारा बताया गया कि डॉ. भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना के लिए आवेदक अनुसूचित जनजाति का सदस्य हो एवं उम्र 18 से 55 वर्ष होना आवश्यक है। साथ ही आवेदक का जाति प्रमाण पत्र, परिवार का आय प्रमाण पत्र, (आयकार दाता न हो) निवासी प्रमाण पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, एवं आवेदक की पासपार्ट साईज 1 फोटो होना आवश्यक है। इस योजना में बैंक के माध्यम से स्वयं का स्वरोजगार स्थापित करने हेतु राशि 10 हजार रूपये से 1 लाख रूपये तक का ऋण दिया जाता है, जिस पर ब्याज अनुदान 7 प्रतिशत 5 वर्ष के लिये देय होगा एवं ग्यारंटी फीस म.प्र. शासन द्वारा देय होगी।
संत रविदास स्वरोजगार योजना के लिए आवेदक अनुसूचित जनजाति का सदस्य हो एवं उम्र 18 से 45 वर्ष होना आवश्यक है। आवेदक का जाति प्रमाण पत्र, परिवार का आय प्रमाण पत्र (वार्षिक आय 12 लाख से कम हो), निवासी प्रमाण पत्र, कक्षा 8 वीं उत्तीर्ण की अंकसूची, बैंक पासबुक, पेनकार्ड, आधार कार्ड, समग्र आईडी, राशन कार्ड एवं आवेदक की पासपोर्ट साईज 1 फोटो होना आवश्यक है। इन योजनाओं में ऋण बैंक के माध्यम से स्वयं का स्वरोजगार स्थापित करने हेतु राशि 1 लाख रूपये से 50 लाख रूपये तक दिए जाने का प्रावधान है।
इन योजनाओं में ब्याज अनुदान 5 प्रतिशत 7 वर्ष के लिये देय होगी एवं ग्यारंटी फीस म.प्र. शासन द्वारा देय होगी। इसके अलावा सेवा इकाई एवं खुदरा व्यवसाय जैसे ब्यूटी पार्लर, वाहन मरम्मत, फुटवेयर मरम्मत, किराना व्यवसाय, कपड़ा व्यवसाय आदि हेतु परियोजना राशि 1 लाख रूपये से 25 लाख रूपये तक दिए जाने का प्रावधान है। वाहन संबंधी योेजना मे वैध लाईसेंस होना अनिवार्य है।
सावित्री बाई फुले स्व-सहा.समूह योजना के लिए आवेदिका अनुसूचित जाति की सदस्य हो एवं उम्र 18 से 55 वर्ष के बीच हो एवं बी.पी.एल. राषन कार्ड हो। समूह में 05 से 10 महिलाओं को स्वयं को रोजगार स्थापित करने हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण एवं योजना नियमानुसार प्रति महिला को ऋण अधिकतम 2 लाख रू. एवं 50 प्रतिशत अधिकतम राशि रू. 10 हजार रूपये का अनुदान प्रदाय किया जावेगा। उक्त योजना के ऋण प्रकरण कार्यालय से तैयार कर बैंकों को प्रेषित किये जावेंगे।
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