Bhopal News: टैक्स नहीं भरने वालों पर भोपाल नगर निगम का बड़ा एक्शन, 3 प्रॉपर्टी कुर्क: जल्द करें ये काम
Bhopal News: भोपाल नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स बकायादारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। निगम ने बकायादारों से संपत्ति कर की बकाया राशि वसूलने के लिए कठोर कदम उठाए हैं।
गुरुवार को निगम प्रशासन ने जनकपुरी गृह निर्माण समिति की आधिपत्य वाली जमीन को अधिग्रहित कर लिया, जो कि प्रॉपर्टी टैक्स की बकाया राशि का भुगतान नहीं कर रही थी।

जनकपुरी गृह निर्माण समिति की जमीन अधिग्रहित
जानकारी के मुताबिक, जोन क्रमांक-18 के वार्ड नंबर-83 में स्थित जनकपुरी गृह निर्माण समिति पर वर्ष 2019-20 से लेकर वर्तमान तक प्रॉपर्टी टैक्स की बकाया राशि 10 लाख 12 हजार 801 रुपए हो गई थी। इसके बावजूद समिति ने टैक्स का भुगतान नहीं किया। परिणामस्वरूप, नगर निगम ने समिति के आधिपत्य वाली भूमि को अधिग्रहित करने की कार्रवाई की है। इस कदम से अन्य बकायादारों को भी संदेश दिया गया है कि नगर निगम अपनी जिम्मेदारियों को लेकर सख्त है और नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
बकायादार भवनों की संपत्तियां कुर्क
इसके अलावा, नगर निगम के अमले ने जोन क्रमांक-8 के अंतर्गत वार्ड नंबर-28 में स्थित अंबेडकर नगर के भवन क्र. 03/24 के मालिक राकेश दुबे और सुदामा नगर में भवन क्र. 23 के रहवासी शंकर द्वारा संपत्तिकर की बकाया राशि का भुगतान न किए जाने पर इन दोनों भवनों की संपत्तियां कुर्क कर ली। राकेश दुबे द्वारा 29,843 रुपए और शंकर द्वारा 29,410 रुपए की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया था, जिसके बाद नगर निगम ने इन संपत्तियों को कुर्क किया।
31 मार्च तक जमा करें राशि, अन्यथा होगा नुकसान
नगर निगम प्रशासन ने सभी करदाताओं से अपील की है कि वे अपनी बकाया संपत्तिकर, जलदर और अन्य करों/शुल्कों का भुगतान शीघ्र करें, ताकि वे अतिरिक्त जुर्माना और अधिभार से बच सकें। निगम ने स्पष्ट किया है कि जो लोग 31 मार्च 2025 तक अपना संपत्तिकर का भुगतान कर देंगे, उन्हें आवासीय उपयोग वाली संपत्तियों पर 50 प्रतिशत की रियायत का लाभ मिलेगा।
निगम ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर करदाता इस अवधि के भीतर अपनी राशि का भुगतान नहीं करते हैं, तो उन्हें भविष्य में दोगुने करों का भुगतान करना पड़ सकता है। यह संदेश निगम प्रशासन ने सभी करदाताओं तक पहुंचाने का प्रयास किया है, ताकि वे समय रहते अपनी बकाया राशि जमा करें और आने वाले वर्षों में अतिरिक्त शुल्क से बच सकें।
निगम प्रशासन की कड़ी अपील
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि बकाया करों की वसूली के लिए अब कड़ा कदम उठाया जाएगा और यदि किसी भी करदाता ने भुगतान में लापरवाही बरती, तो उनकी संपत्तियों को कुर्क किया जा सकता है। इसके साथ ही, निगम ने करदाताओं से इस वित्तीय वर्ष के संपत्तिकर का भुगतान समय पर करने की अपील की है ताकि वे भविष्य में अतिरिक्त खर्चों से बच सकें।
इस कदम से नगर निगम का उद्देश्य राजस्व की वसूली को मजबूत करना है, ताकि शहर के विकास कार्यों और सार्वजनिक सेवाओं के लिए आवश्यक संसाधन जुटाए जा सकें।












Click it and Unblock the Notifications