MP News: फैजान ने थाने जाकर पूरी की शर्त, अनोखी जमानत के बाद 21 बार ‘भारत माता की जय’ और तिरंगे को सलामी
Bhopal News: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने फैजल खान उर्फ फैजान को एक अनोखी शर्त के साथ जमानत दी है। फैजान को आदेश दिया गया था कि वह तिरंगे को 21 बार सलामी देगा। यह निर्णय तब लिया गया जब फैजान पर भारत के खिलाफ नारेबाजी करने का आरोप लगा था।
तिरंगे को 21 बार सलामी
22 अक्टूबर को, फैजान ने भोपाल के मिसरोद थाने में तिरंगे को 21 बार सलामी दी और "भारत माता की जय" का नारा लगाया। यह कदम उसकी नई प्रतिबद्धता को दर्शाता है और उसे एक अवसर प्रदान करता है कि वह अपने कार्यों के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगे।

जमानत की शर्तें
फैजान को जमानत देते समय अदालत ने कुछ विशेष शर्तें भी लगाई हैं। उसे केस के समाप्त होने तक हर महीने के पहले और चौथे मंगलवार को मिसरोद थाने में हाजिरी देनी होगी, सुबह 10 से 12 बजे के बीच।
सरकारी वकील का विरोध
फैजान की जमानत के खिलाफ सरकारी वकील ने कड़ा विरोध किया था। उन्होंने कहा कि आरोपी की आपराधिक पृष्ठभूमि है और उसने देश के खिलाफ गंभीर अपराध किया है। सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि फैजान के खिलाफ 13 मामले दर्ज हैं और वह वीडियो में नारे लगाते हुए भी दिखाई दे रहा है।

कोर्ट का फैसला
दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद, हाईकोर्ट ने फैजान को 50,000 रुपये के निजी मुचलके और ट्रायल कोर्ट में इतनी ही राशि की जमानत पर रिहा करने का फैसला लिया।
पुलिस का बयान
मिसरोद थाना प्रभारी मनीष राज सिंह ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार, फैजान ने तिरंगे को सलामी दी। यह एक महत्वपूर्ण संदेश है कि ऐसे कृत्यों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि सरकार और अदालतें राष्ट्रीय भावना को सुरक्षित रखने के प्रति गंभीर हैं और ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। फैजान की जमानत ने एक नई बहस को जन्म दिया है, जिसमें यह सवाल उठता है कि किस तरह से व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा का संतुलन बनाया जाए।












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