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Bageshwardham: धीरेंद्र शास्त्री का भाई शालिगराम, आर्म्स एक्ट, एससी-एसटी एक्ट के बावजूद जमानत पर रिहा

दलित की शादी में तमंचा लहराने वाले वायरल वीडियो, शादी में परिजन से मारपीट, हवाई फायर, गाली गलौज वाले वीडियो को कोर्ट में संदिग्ध साबित कर दिया गया, इस आधार पर धीरेंद्र शास्त्री के भाई शालिगराम को बड़े आराम से जमानत मिल ग

बागेश्वरधाम: धीरेंद्र शास्त्री का भाई शालिगराम, आर्म्स एक्ट, एससी—एसटी एक्ट के बावजूद जमानत

Bageshwardham: देशभर में चर्चित बागेश्वरधाम के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिगराम को बीते रोज छतरपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट में शालिगराम के पक्षकार वकील ने बड़े आराम से वायरल वीडियो को संदिग्ध सिद्ध कर दिया और आर्म्स एक्ट व एससीएसटी की धाराओं में मामला दर्ज होने के बावजूद उसे बड़े आराम से जमानत मिल गई। सबसे आश्चर्यजनक बात फरियादी शिकायतकर्ता पक्ष की तरफ से जमानत याचिका को लेकर कोई आपत्ति नहीं उठाई गई और यही जमानत का आधार रहा। दरअसल शालिगराम का एक वीडियो बीते दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा था। जिसमें वह दलित परिवार की शादी में तमंचा लहराकर, मुंह में सिगरेट के छल्ले उड़ाते गाली-गलौज व मारपीट करता नजर आ रहा था।

बागेश्वरधाम: धीरेंद्र शास्त्री का भाई शालिगराम, आर्म्स एक्ट, एससी—एसटी एक्ट के बावजूद जमानत

छतरपुर पुलिस ने धीरेंद्र शास्त्री के भाई शालिगराम को बीते रोज गढ़ा स्थित घर से गिरफ्तार किया था। उसके साथ उसके एक साथी भी गिरफ्तार किए गए थे। पुलिस ने इन्हें छतरपुर के विशेष न्यायाधीश उपेंद्र सिंह बघेल की अदालत पेश किया था। उस पर एससीएसटी एक्ट, आर्म्स एक्ट की धाराओं, शादी में उपद्रव करने, दलित से मारपीट करने के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने उसकी रिमांड मांगने का प्रयास किया तो उसके वकील ने उस वीडियो जिसके आधार पर यह मामला दर्ज किया गया था, उसे ही संदेह के दायरे में सिद्ध कर दिया। वकील का तर्क था कि वीडियो में जिसे तमंचा बताया जा रहा है, वह संदिग्ध है, वह कुछ और भी हो सकता है। वैसे भी वीडियो की विस्तृत जांच की आवश्यकता है। तर्कों से सहमत होते हुए कोर्ट ने जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया।

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    फरियादी पक्ष ने कोई आपत्ति तक दर्ज नहीं कराई
    पुलिस ने जब आरोपी शालिगराम को गिरफ्तार कर छतरपुर विशेष कोर्ट में पेश किया और उसके वकील ने जमानत याचिका के लिए आवेदन दिया और शालिगराम पर दर्ज एफआईआर और लगाई गई धाराओं पर सवाल उठाया गया। इस मामले में फरियादी या पीड़ित पक्ष कल्लू अहिरवार की तरफ से किसी ने भी कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई। इस कारण कोर्ट ने आरोपी पक्ष के वकील के तर्कों से सहमत होने के बाद जमानत याचिका स्वीकार करते हुए 25-25 हजार रुपए के मुचलके पर रिहा कर दिया। इतने हाईप्रोफाइल मामले में शालिगराम गिरफ्तारी के चंद घंटों बाद ही पुलिस और कानून के शिकंजे से बाहर आ गया।

    यह है पूरा मामला
    बता दें कि बागेश्वरधाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री के भाई शालिगराम का एक वीडियो वायरल हुआ था। यह वीडियो 11 फरवरी का बताया जा रहा था। इसमें शालिगराम गढ़ा गांव में कल्लू अहिरवार के परिवार में बेटी की शादी के दौरान उपद्रव मचाते हुए दिख रहा था। वह सिगरेट पीते, नशे की हालत में कल्लू व परिजन से मारपीट करते और इस दौरान हाथ में तमंचा लेकर गाली-गलौच करते हुए दिखई दे रहा था। एक अन्य वीडियो में वह तमंचे से हवाई फायर करते हुए भी दिख रहा था। वीडियो वायरल होने के बाद बवाल मचा तो पुलिस ने स्वत: संज्ञान लेकर एफआईआर दर्ज कर मामले को जांच में लिया था। हैरत की बात मामले में पुलिस ने आरोपियों से तमंचा भी जब्त करना बताया था। मामले में आईपीसी की धारा 294, 323, 506, 427 एवं 3(1) डी 3(1) ध 3 (2) एवं एससी-एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था। बाद में फरियादी के कथनों के बाद एफआईआर में आईपीसी 336, 25-27 आर्म्स एक्ट की धाराएं बढ़ाई गई थीं।

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