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MP सरकार का गजब का गिफ्ट! न्यू ईयर पर शराब पार्टी के लिए मिलेगा एक दिन का लाइसेंस, ऐसे करें अप्लाई

New Year 2025 MP News: साल 2024 की विदाई और नए साल 2025 की शुरुआत का जश्न मनाने के लिए लोग देश और दुनिया भर में पिकनिक डेस्टिनेशन की ओर रुख कर रहे हैं। वहीं, कुछ लोग अपने घरों, होटल, रेस्टोरेंट, मैरिज हॉल या पार्क में नए साल का सेलिब्रेशन आयोजित कर रहे हैं।

ऐसे सेलिब्रेशन में शराब पार्टी का आयोजन भी आम है, और अब मध्यप्रदेश सरकार इन पार्टियों को लेकर अपनी आमदनी बढ़ाने का एक खास तरीका लेकर आई है।

Amazing gift from MP government One day license will be given for liquor party on New Year 2025

सरकार दे रही है एक दिन का शराब लाइसेंस

आबकारी विभाग ने नए साल के अवसर पर शराब पार्टी आयोजित करने के लिए एक दिन का लाइसेंस जारी करने की घोषणा की है। यह लाइसेंस ऑनलाइन आवेदन करके प्राप्त किया जा सकता है। अधिकारी दावा कर रहे हैं कि यह प्रक्रिया महज 5 मिनट में पूरी हो जाती है। इस लाइसेंस के लिए आयोजकों को आबकारी विभाग को 2,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक की फीस चुकानी होगी। इस कदम से सरकार का उद्देश्य शराब की बिक्री को नियंत्रित करना और आमदनी में इजाफा करना है।

किसे मिलेगा लाइसेंस और कितना खर्च होगा?

नए साल के जश्न के लिए शराब पार्टी आयोजित करने के इच्छुक होटल, रेस्टोरेंट, रिसॉर्ट, फार्म हाउस, और अन्य स्थानों को आबकारी विभाग से एक दिन का आकस्मिक लाइसेंस अनिवार्य रूप से प्राप्त करना होगा। बगैर लाइसेंस के शराब परोसने की कोशिश करने वाले आयोजकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

लाइसेंस प्राप्त करने के लिए फीस की राशि अलग-अलग स्थानों के हिसाब से निर्धारित की गई है:

  • घर के लिए लाइसेंस की फीस 2,000 रुपये
  • गार्डन के लिए लाइसेंस की फीस 5,000 रुपये
  • होटल/रेस्टोरेंट के लिए लाइसेंस की फीस 10,000 रुपये
  • ऑनलाइन आवेदन की सरल प्रक्रिया

आबकारी विभाग ने इस प्रक्रिया को बेहद सरल बना दिया है। अब आयोजक अपनी पार्टी के लिए एक दिन का लाइसेंस ऑनलाइन आवेदन करके प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में 5 मिनट से भी कम समय लगता है। ऑनलाइन फीस जमा करने के बाद, लाइसेंस तुरंत जारी किया जाएगा, जिससे आयोजकों को बिना किसी परेशानी के अपने आयोजन की तैयारियों में जुटने का समय मिलेगा।

कड़ी कार्रवाई का अलर्ट

आबकारी विभाग ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि कोई भी आयोजन बिना लाइसेंस के शराब परोसता है, तो आयोजकों और शराब का सेवन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह कदम प्रदेश में शराब के सेवन को नियंत्रित करने और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

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