MP News: चाइनीज मांझे से पतंग उड़ाने पर हो सकती है जेल, बेचने वालों के खिलाफ एक्शन
मध्यप्रदेश के झाबुआ में कलेक्टर नेहा मीना के निर्देश के परिपालन में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 की धारा 163 (2) के तहत संयुक्त दल द्वारा चाइनीज धागा विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों पर निरीक्षण कर चाइनीज धागा जप्त करने की कार्यवाही की गई।
इसके तहत मेघनगर में तहसीदार ममता मिमरोट एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी राहुलसिंह वर्मा के नेतृत्व में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 की धारा 163 (2) के तहत कुल 09 दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण किया।

पतंग विक्रेता उत्कर्ष जायसवाल आजाद चौक मेघनगर निवासी के यहां से चाइनीज धागा जप्त किया गया तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा बताया कि, इस रोक का उल्लंघन करने पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पांच साल तक की जेल और एक लाख रुपये तक का जुर्माना किया जाने का प्रावधान है।
थांदला में तहसीलदार अनिल बघेल, मुख्य नगर पालिका अधिकारी पप्पू बारिया, निकाय दरोगा एवं अन्य कर्मचारियों के द्वारा शहरी क्षेत्र में स्थित दुकानों की जांच की गई एवं दुकानों पर विक्रय हेतु रखे गए चाइनीज धागा जप्त किया जाकर चालानी कार्यवाही की गई तथा उन्हें भविष्य में चाइनीज धागा विक्रय नही करने हेतु चेतावनी भी दी गई।
झाबुआ में हुडा कैलाश मार्ग पर हरिओम पतंग दुकान पर चायनीस धागा की जांच तहसीलदार सुनील डावर, मुख्य नगर पालिका अधिकारी एस एस चौहान और टीआई के द्वारा की गई।
14 जनवरी 2025 को "मकर संक्रांति" का पर्व मनाया जावेगा, उक्त अवसर पर आम जन विशेषकर बच्चों और युवाओं द्वारा परंपरागत रूप से पतंग उड़ाकर धुमधाम से मकर संक्रांति का पर्व-त्यौहार मनाया जाता है। उक्त पर्व के दौरान नायलॉन या किसी सिंथेटिक सामग्री से बने डोर (मांझा) पतंग स्ट्रिंग पर प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक हो गया है, क्योंकि इससे बनी सामग्री से यह मनुष्य, पक्षियों और जानवरों के लिए खतरा बन गया है, और पर्यावरण के लिए हानिकारक है।
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