छह महीने के लिए योगी सरकार ने बढ़ाया एस्मा, कर्मचारी नहीं सकेंगे हड़ताल
लखनऊ, मई 27: कोरोना और ब्लैक फंगस संक्रमण के चलते उत्तर प्रदेश में छह महीने के लिए आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम 1966 एस्मा बढ़ा दिया गया है। जिसके मुताबिक, अगले 6 महीने तक सरकारी कर्मचारियों की तरफ से किसी भी हड़ताल पर पाबंदी रहेगी। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए प्रदेश की योगी सरकार ने यह कदम उठाया है। इसकी जानकारी अपर मुख्य सचिव कार्मिक मुकुल सिंघल ने अधिसूचना जारी कर दी है।

आपको बता दें कि यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून को 6 महीने के लिए लागू किया था। जिसे 6 महीने के लिए फिर से आगे बढ़ा दिया गया है। बता दें कि एस्मा के तहत जरूरी सेवाओं से जुड़े सरकारी कर्मचारी तय समय तक किसी भी तरह की हड़ताल पर नहीं जा सकते। अगर कोई भी कर्मचारी नियमों की अनदेखी करता है तो उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा।
अपर मुख्य सचिव मुकुल सिंघल (कार्मिक) के मुताबिक, सरकार ने फिलहाल 6 महीने के लिए एस्मा (Esma) लगाया है। जरूरत पड़ने पर इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। वहीं हालात ठीक होते देख इसे 6 महीने से पहले वापस भी लिया जा सकता है। इस कानून के लागू हो जाने के बाद राज्य में अति आवश्यक सेवाओं में लगे कर्मचारी छुट्टी एवं हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे। सभी अति आवश्यक कर्मचारियों को सरकार के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। जो कर्मचारी आदेशों का उल्लंघन करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।












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