यूपी के होटलों में अब सुबह 4 बजे तक मिलेगी शराब, 2 बजे तक खुले रहेंगे बार
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के होटलों में अब सुबह चार बजे तक शराब-बीयर उपलब्ध रहेगी, जबकि बाहर भी बार रात दो बजे तक खोले जा सकेंगे। यूपी की योगी सरकार ने ये निर्णय बड़े शहरों में आने वाले पर्यटक, विदेशी मेहमानों की सुविधा को देखते हुए लिया है। यह व्यवस्था एक अप्रैल से लागू हो जाएगी।

प्रमुख सचिव आबकारी संजय आर. भूसरेड्डी के मुताबिक, अभी फाइव स्टार, फोर स्टार और थ्री स्टार होटलों में रात दो बजे तक, जबकि बड़े शहरों के बार में रात एक बजे शराब बिक्री की व्यवस्था थी। वहीं, पर्यटन उद्यमियों की लगातार मांग कर रहे थे कि रात में आने वाले पर्यटकों, खास तौर पर विदेशी मेहमानों की जरूरत को वह पूरा नहीं कर पाते। उन्होंने कहा कि बड़े शहरों के नाइट कल्चर का देखते हुए भी समय बढ़ाने की जरूरत बताई जा रही थी। लिहाजा निर्णय किया गया है कि होटलों में सुबह चार बजे तक, जबकि बाहर के बार रात दो बजे तक खोले जा सकेंगे। यह छूट अतिरिक्त लाइसेंस शुल्क जमा करने पर प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि यह व्यवस्था एक अप्रैल से लागू कर दी जाएगी।
जिन शहरों में यह सुविधा दी जाएगी उनमें श्रेणी-1 के तहत गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, कानपुर नगर, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी शामिल हैं। इन शहरों के लिए वार्षिक लाइसेंस शुल्क दस लाख रुपए होगा। श्रेणी-2 में बरेली, अलीगढ़, गोरखपुर, झांसी, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, अयोध्या और फीरोजाबाद शामिल हैं। इन शहरों के लिए वार्षिक लाइसेंस शुल्क 7.50 लाख रुपए होगा।












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