UP News: HC का यूपी सरकार को निर्देश- स्मारकों और निगमों से हटाएं अतिक्रमण
Allahabad High Court: उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने सरकार को नगर निगमों और स्मारकों के पास बने अतिक्रमण को हटाने का निर्देश जारी किया है। यह निर्देश मंगलवार को जारी किया गया।

याचिकाकर्ता और विरासत प्रेमी सैयद मोहम्मद हैदर रिज़वी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला और न्यायमूर्ति अताउ रहमान मसूदी की खंडपीठ ने मंगलवार को यह निर्देश जारी किया है।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने राज्य सरकार और नगर निगम को स्मारकों से सभी अतिक्रमण हटाने और उन्हें हटाने के लिए उठाए गए कदमों के संबंध में एक हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। अदालत ने नागरिक स्थिति को सुव्यवस्थित करने और स्मारकों की सुरक्षा करने का भी आदेश दिया।
याचिकाकर्ता और विरासत प्रेमी सैयद मोहम्मद हैदर रिजवी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला और न्यायमूर्ति अताउ रहमान मसूदी की खंडपीठ ने मंगलवार को यह निर्देश जारी किया।
हैदर ने कहा कि उन्होंने स्मारकों के अंदर और आसपास से अतिक्रमण हटाने और स्मारकों के उचित संरक्षण के लिए जनहित याचिका दायर की है, अदालत ने राज्य सरकार और नगर निगम को आवश्यक कार्रवाई करने और एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है।
याचिकाकर्ता ने कहा, "यह दूरगामी आदेश अतिक्रमण हटाकर हमारी स्मारकीय विरासत को संरक्षित करने में वरदान साबित होगा।" मामले को अगली सुनवाई के लिए 16 अक्टूबर को सूचीबद्ध किया गया है।












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