शराब की बिक्री के लिए योगी सरकार ने जारी की गाइडलाइन, रोज इस टाइम से खुलेंगी दुकानें
लखनऊ। चार मई दिन सोमवार से एक बार फिर दो हफ्ते का लॉकडाउन शुरू होने जा रहा है। इस बीच शराब के चाहने वालों के लिए अच्छी खबर है। तीसरे चरण में शराब और बीयर की दुकानों को यूपी सरकार ने खोलने का फैसला लिया है। ग्रीन और ऑरेंज जोन के साथ-साथ रेड में भी सुबह 10 बजे से शाम सात बजे तक शराब की दुकानें खुलेंगी। हालांकि रेड और ऑरेंज जोन में हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट इलाकों में दुकानें बंद रहेंगी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की शर्तों का पालन करना होगा।

लॉकडाउन 3.0 के तहत सोमवार से शुरू होने वाली गतिविधियों को लेकर यूपी सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। इसमें शहरों को तीन मुख्य जोनों में बांटा गया है- रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन। सरकार ने रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन वाले जिलों में आबकारी की दुकानें खोलने के आदेश जारी किए हैं। इन जिलों में आबकारी की दुकानें सुबह 10 बजे से शाम के सात बजे तक खुलेंगी। रेड जोन के हॉटस्पॉट में कोई भी दुकान नहीं खोली जा सकेगी।
दुकान खोलने की ये होगी शर्त
आबकारी विभाग के प्रमुख सचिव संजय भूसरेड्डी ने बताया कि जिन जिलों में भी जो हॉटस्पॉट या कंटेनमेंट एरिया होगा उसके भीतर की कोई दुकान नहीं खुलेगी बल्कि उसके बाहर की दुकानें खोली जा सकेगी। उन्होंने यह भी बताया कि दुकानों के बाहर दो गज की दूरी पर गोले बनाए जाएंगे, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग मेन्टेन रहे। संजय भूसरेड्डी ने बताया कि एक बार में एक दुकान पर सिर्फ पांच ग्राहकों की ही लाइन लगेगी।
रास्व घाटे को देखते हुए लिया गया फैसला
दरअसल, रविवार को हुई टीम-11 के साथ बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व घाटे को पटरी पर लाने के निर्देश दिए थे। इस दौरान शराब की दुकानों को खोलने के लिए अधिकारियों को जरुरी दिशा-निर्देश जारी करने को कहा गया था। जिसके बाद मुख्य सचिव आरके तिवारी की तरफ से नई गाइडलाइन जारी की गई है।












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