Pit Bull Dog Attack: लखख्नऊ में एक बार फिर पिटबुल का आतंक, 2 साल की मासूम को बनाया शिकार

एक बार फिर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पिटबुल कुत्ते का कहर देखने को मिला। इस बार इस खूंखार नस्ल के कुत्ते ने एक 2 साल की मासूम बच्ची को अपना शिकार बना लिया। कुत्ते ने बच्ची को कई जगह बुरी तरह से काटा है।

Pitbull dog attack terror once again in Lucknow, 2-year-old igirl attacked by dangerous dog

कुछ ही समय पहले लखनऊ का एक मामला खासा चर्चा में रहा था, जिसमे एक 82 साल की बुजुर्ग महिला को पिटबुल नस्ल के कुत्ते ने हमला कर जान से मार दिया था। मृतक महिला उसी कुत्ते की मालकिन थी। एक बार फिर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पिटबुल कुत्ते ने एक 2 साल की मासूम पर जानलेवा हमला कर दिया। जिससे मासूम बच्ची बुरी तरह घायल हो गई।

Pitbull dog attack terror once again in Lucknow, 2-year-old igirl attacked by dangerous dog

2 साल की मासूम पर पिटबुल का जानलेवा हमला
बता दें कि यह पूरी घटना लखनऊ के बाजार खाला के ऐशबाग रोड बुलाकी अड्डा के पास की है। जिसमे एक 2 साल की मासूम बच्ची पर पिटबुल कुत्ते ने हमला कर दिया। पिटबुल कुत्ते ने बच्ची को कई जगह बुरी तरह से काट लिया जिससे बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। जिसके बाद घायल बच्ची को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय में रिफर किया गया।

Pitbull dog attack terror once again in Lucknow, 2-year-old igirl attacked by dangerous dog

कई देशों में बैन है पिटबुल
करीब 41 देशों में पिटबुल डॉग को पालने पर बैन लगाया गया है। पिटबुल दुनिया के सबसे खूंखार कुत्तों में से एक है। ये खतरनाक, गुस्सैल और आक्रामक होते हैं। पिटबुल का एनर्जी लेवल काफी ज्यादा होता है। पिटबुल का जबड़ा बहुत ही शक्तिशाली और मजबूत होता है। जो 235 पीएसआई के दबाव से काटने की क्षमता रखता है। यह ताकत किसी की भी जान लेने लिए काफी है।

Pitbull dog attack terror once again in Lucknow, 2-year-old igirl attacked by dangerous dog

Recommended Video

    Dogs Ban in Ghaziabad: Pitbull और Rottweiler नस्ल के कुत्ते पालने पर लगा बैन |वनइंडिया हिंदी #Shorts

    पिटबुल को पालने पर रखें इन चीज़ों का ध्यान
    अक्सर अपने कुत्तों के हमले से उसके मालिक पल्ला झाड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके लिए बाकायदा कानूनी नियम हैं। IPC की धारा 289 (पशुओं के संबंध में लापरवाही पूर्ण व्यवहार) के और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाता है। इसके तहत कारावास की सजा या जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान है। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार मालिकों को अपने कुत्ते की ताकत और व्यवहार को ध्यान में रखना होगा और उसे नियंत्रित करना होगा।

    Notifications
    Settings
    Clear Notifications
    Notifications
    Use the toggle to switch on notifications
    • Block for 8 hours
    • Block for 12 hours
    • Block for 24 hours
    • Don't block
    Gender
    Select your Gender
    • Male
    • Female
    • Others
    Age
    Select your Age Range
    • Under 18
    • 18 to 25
    • 26 to 35
    • 36 to 45
    • 45 to 55
    • 55+