यूपी में आज से 3 दिन लॉकडाउन, मास्क नहीं पहना तो भरना पड़ेगा इतना जुर्माना
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सरकार ने आज यानि 10 जुलाई रात 10 बजे से 13 जुलाई सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन की घोषणा की है। राज्य में तीन दिन के पूर्ण लॉकडाउन के दौरान जरूरी सामानों की आपूर्ति जारी रहेगी। प्रदेश के अपर सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान सभी आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी और कोरोना वॉरियर्स पर प्रतिबंध नहीं होगा। राज्य सड़क परिवहन निगम लोगों को रेलवे स्टेशन तक लाने और वहां से ले जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। इंटरनेशनल और घरेलू फ्लाइट्स पर भी प्रतिबंध नहीं होगा।

मास्क ना लगाने पर 100 की जगह 500 रुपए भरना पड़ेगा जुर्माना
प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि अब से जो भी लोग बिना मास्क लगाए सार्वजनिक स्थान पर पाए जाएंगे उन पर 100 रुपए की जगह 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। बता दें, कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी में एक बार फिर से लॉकडाउन की घोषणा की गई है। 10 जुलाई रात 10 बजे से लेकर 13 जुलाई की सुबह पांच बजे तक राज्य में लॉकडाउन लागू रहेगा। इस दौरान सिर्फ जरूरी सामान की दुकानें और अस्पताल ही खुले रहेंगे। बाकी की सभी चीजों पर पाबंदी रहेगी। आवश्यक सेवाओं में कार्यरत व्यक्तिओं, कोरोना वॉरियर, स्वच्छताकर्मी व डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़े लोगों की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।
पहले की तरह सील रहेंगे गौतमबुद्धनगर और गाजियाबाद जिले के बॉर्डर
बता दें, दिल्ली से सटे गौतमबुद्धनगर और गाजियाबाद जिले का बॉर्डर पहले की तरह सील रहेंगे। वहीं, जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को उनका आईडी कार्ड देखकर पुलिस नोएडा और गाजियाबाद में प्रवेश की इजाजत देगी। खासकर नोएडा की बात करें तो गौतमबुद्धनगर जिला प्रसाशन द्वारा जारी पास या फिर कोविड-19 पास जिनके पास होगा उन्हें ही नोएडा में आने की इजाजत होगी।












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