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Alt News के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर को लखीमपुर कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा

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लखीमपुर खीरी, 11 जुलाई: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी सेशन कोर्ट ने ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मोहम्मदी कोर्ट ने जुबैर के खिलाफ के खिलाफ वारंट जारी किया था। सीतापुर जेल में बंद जुबैर की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेशी हुई, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अब जुबैर को 25 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में ही रहना होगा। कोर्ट ने पुलिस को कस्टडी देने से इनकार कर दिया।

lakhimpur court sends Alt News co founder Mohammed Zubair to 14-day judicial custody

सेशन कोर्ट में दायर की जमानत याचिका

वहीं मोहम्मद जुबैर ने दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट के सेशन कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। हाल ही में उनकी जमानत याचिका मजिस्ट्रेट कोर्ट ने खारिज कर दी थी। जमानत याचिका पर मंगलवार को सेशन कोर्ट सुनवाई करेगा।

क्या है मामला ?

लखीमपुर खीरी में सितंबर 2021 में दर्ज एक मामले में सुदर्शन न्यूज के एक कर्मचारी द्वारा फैक्ट चेक ट्वीट के लिए शिकायत दर्ज कराई थी। अब इस मामले में वारंट जारी किया गया है। वारंट के मुताबिक, जुबैर को 11 जुलाई को पेश होने को कहा गया था। मोहम्मद जुबैर फिलहाल सीतापुर जेल में बंद हैं। ऐस में सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी हुई।

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27 जून को एक ट्वीट के आधार पर जुबैर को किया गया था गिरफ्तार

जुबैर की जमानत याचिका पर कोर्ट 13 जुलाई को सुनवाई करेगी। जुबैर को 27 जून को एक ट्वीट के आधार पर गिरफ्तार किया गया था, जिसमें हिंदू भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया था। कोर्ट ने हालांकि जुबैर को पुलिस रिमांड देने से इनकार कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने सबसे पहले ऐक्शन लिया। इसके बाद जुबैर पर सीतापुर और लखीमपुर खीरी पुलिस का भी शिकंजा कसता गया। दो दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सीतापुर में दर्ज मामले में अंतरिम जमानत दी, लेकिन उससे जुबैर को कोई राहत नहीं मिली, क्योंकि उन्हें अब भी जेल में ही रहना होगा।

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English summary
lakhimpur court sends Alt News co founder Mohammed Zubair to 14-day judicial custody
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