झारखंडः पूर्व मंत्री हरिनारायण राय और उनकी पत्नी को आय से अधिक संपत्ति के मामले में भेजा गया जेल
रांची। झारखंड के पूर्व मंत्री हरिनारायण राय और उनकी पत्नी सुशीला देवी को गुरुवार के दिन सीबीआई की अदालत में पेश किया गया। पेशी के बाद पूर्व मंत्री और उनकी पत्नी को आय से अधिक संपत्ति के मामले में जेल भेज दिया गया। बीते बुधवार को पूर्व मंत्री हरिनारायण राय और उनकी पत्नी को दुमका से गिरफ्तार किया गया था। बता दें कि पूर्व मंत्री को सीबीआई की विशेष अदालत ने पांच वर्ष कैद की सजा सुनाई थी।
इसके बाद पूर्व मंत्री ने सीबीआई के स्पेशल कोर्ट के फैसले को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इसके बाद 4 नवंबर को हाईकोर्ट ने उनकी अपील को खारिज कर दिया। इसके बाद बुधवार को उनको गिरफ्तार कर लिया गया।पूर्व मंत्री हरिनारायण राय अपनी पर सुनवाई के दौरान जमानत पर रिहा थे। अदालत ने अपील पर सुनवाई के दौरान हरिनारायण राय को कोई राहत नहीं दी थी और उनके विरुद्ध सीबीआई की विशेष अदालत के फैसले को बरकरार रखा था।
सीबीआई ने हरिनारायण राय की पत्नी को भी बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई की विशेष अदालत ने एक करोड़ 46 लाख रुपये की आयसे अधिक संपत्ति मामले में पूर्व मंत्री हरिनारायण राय, उनकी पत्नी सुशीला देवी और भाई संजय कुमार राय को साल 2016 के दिसंबर माह में 5-5 साल की सजा सुनाई थी।
पूर्व मंत्री हरिनारायण राय का भाई अब भी फरार है। हाईकोर्ट में अपील खारिज होने के बाद सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने हरिनारायण राय के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था। पूर्व मंत्री को दुमका स्थित उनके ससुराल से गिरफ्तार करने के बाद सीबीआई की टीम उन्हें रांची ले आई।