Modi Surname Case: राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट ने दी राहत, दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने के निर्देश
Modi Surname Case: मोदी सरनेम मानहानि केस में झारखंड हाईकोर्ट ने आज 04 जुलाई को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को राहत देते हुए उनके खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है। इस मामले में अगली सुनवाई अब 16 अगस्त को होगी।
रांची में प्रैक्टिस करने वाली वकील प्रदीप मोदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 'मोदी सरनेम' को लेकर की गई टिप्पणी मामले में मानहानि का केस दायर किया था। प्रदीप मोदी ने राहुल के खिलाफ 20 करोड़ रुपए का मानहानि का मामला दायर किया था। इसी मामले में रांची की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में सुनवाई चल रही है।

एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने राहुल गांधी को पेश होने का आदेश दिया था। जिसपर राहुल गांधी की तरफ से उनके वकील ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस मामले में जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट के आदेश पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है।
इस मामले में अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 16 अगस्त की तारीख तय की है। गौरतलब है कि यह मामला साल 2019 के लोकसभा चुनाव का है। कर्नाटक में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने नीरव मोदी और ललित मोदी का नाम लेते हुए मोदी सरनेम को अपमानजनत टिप्पणी की थी।
इस टिप्पणी पर राहुल गांधी के ऊपर गुजरात में भी मुकदमा दर्ज हुआ था। सूरत सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई है और वह फिलहाल जमानत पर हैं। वहीं, दो साल की सजा सुनाए जाने के बाद राहुल गांधी की सांसदी भी चली छिन गई है।












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