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Jharkhand News: कौन हैं पूर्व IAS पूजा सिंघल, जिनकी जमानत याचिका पर हाई कोर्ट ने ED से मांगा जवाब

Jharkhand ex-IAS officer Puja Singhal: झारखंड हाई कोर्ट ने शुक्रवार (18 अक्टूबर) को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को गिरफ्तार पूर्व आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल द्वारा प्रस्तुत जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

पूजा सिंघल को मई 2022 में गिरफ्तार किया गया था, जब केंद्रीय एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनसे जुड़ी संपत्तियों पर छापेमारी की थी। 26 सितंबर को रांची की विशेष पीएमएलए अदालत द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद पूजा सिंघल ने जमानत के लिए हाई कोर्ट का रुख किया था। मामले की फिर से 22 नवंबर को सुनवाई होगी।

Jharkhand ex-IAS officer Puja Singhal

पूर्व IAS अफसर पूजा सिंघल पर क्या है आरोप?

पूर्व IAS अफसर पूजा सिंघल पर खान सचिव और विभिन्न जिलों के उपायुक्तों के रूप में अपने कार्यालयों का दुरुपयोग करके धन अर्जित करने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने 29 अप्रैल को धन शोधन मामले में जमानत मांगने वाली झारखंड कैडर की निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की याचिका खारिज कर दी थी।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने उन्हें जमानत देने से इनकार करने वाले झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था और कहा था कि यह एक "असाधारण मामला" है।

शीर्ष अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष के 17 गवाहों में से 12 से ईडी ने पूछताछ की है और उम्मीद जताई है कि मामले की सुनवाई जल्द पूरी होगी। उसने कहा, "आप जमानत के लिए कुछ समय प्रतीक्षा करें। यह कोई सामान्य मामला नहीं है, बल्कि एक असाधारण मामला है। इस मामले में कुछ गंभीर गड़बड़ है। हम इस याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं। हमें उम्मीद है कि मुकदमा तेजी से आगे बढ़ेगा।"

हालांकि, पीठ ने पूजा सिंघल को अपनी जमानत याचिका को फिर से शुरू करने की स्वतंत्रता दी, अगर मुकदमे में देरी होती है या परिस्थितियों में कोई और बदलाव होता है। ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने जमानत याचिका का विरोध किया और कहा कि हिरासत की कुल अवधि में से उन्होंने ज्यादातर समय अस्पताल में बिताया है।

राजू ने अदालत को बताया कि मामले में हिरासत में बिताए गए 687 दिनों में से पूजा सिंघल 481 दिन अस्पताल में रही हैं। पीठ ने पूजा सिंघल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ अग्रवाल से कहा, "आपके मुवक्किल के खिलाफ आरोप काफी गंभीर हैं। बरामद की गई नकदी भी काफी है।" इसमें कहा गया, "यह सामान्य नहीं बल्कि असाधारण मामला है। अगर यह सामान्य मामला होता, तो हम आपको जमानत दे देते।"

अग्रवाल ने बताया कि रांची के बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं नहीं हैं, जहां पूजा सिंघल न्यायिक हिरासत में हैं। पीठ ने कहा था, "चिंता मत करो। आप काफी युवा हैं।"

10 फरवरी, 2023 को शीर्ष अदालत ने पूजा सिंघल को अपनी बीमार बेटी की देखभाल करने में सक्षम बनाने के लिए दो महीने की अंतरिम जमानत दी थी। मामला ग्रामीण रोजगार के लिए केंद्र की प्रमुख योजना मनरेगा के कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार से संबंधित है। ईडी ने राज्य के पूर्व खान विभाग सचिव पूजा सिंघल पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है और कहा है कि उनकी टीम ने दो अलग-अलग मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत कथित अवैध खनन से जुड़ी 36 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी जब्त की है।

2000 बैच की आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के अलावा, उनके व्यवसायी पति, दंपति से जुड़े एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और अन्य की संपत्तियों पर भी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत छापेमारी की थी।

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