झारखंड में मास्क नहीं पहनने पर एक लाख का जुर्माना या दो साल के लिए जाना पड़ सकता है जेल
रांची। झारखंड में दिन-प्रतिदिन कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने सख्त रवैया अपनाया है। नई गाइलाइंस का उल्लंघन करने पर दो साल की जेल या एक लाख रुपये जुर्माने के तौर पर वसूला जा सकता है। बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में 39 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। झारखंड कैबिनेट ने संक्रामक रोग अध्यादेश 2020 आंशिक रूप से पास कर दिया है जिसके तहत ये नियम लागू किया गया है।
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फैसले की जानकारी देते हुए कैबिनेट सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा कि कैबिनेट ने झारखंड स्टेट के नए राज्य चिह्न (Logo) को भी मंजूरी दे दी है। इसमें पलास का फूल, हाथी और अशोक स्तंभ को दर्शाते हुए झारखंड की हरी भरी धरती को दिखाया गया है।नोबेल कोरोना वायरस की विश्वव्यापी महामारी ने देश के अन्य राज्यों में लोकडाउन के कारण फंसे झारखंड राज्य के लोगों की सहायता हेतु उन्हें DBT के माध्यम से राशि उपलब्ध कराने की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
झारखंड में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 6485 हो गए हैं जिसमें 3397 एक्टिव केस हैं। हांलांकि 3024 मरीज ठीक भी हो चुके हैं लेकिन 64 लोग यहां इस महामारी की वजह से अपनी जान गंवा बैठे हैं। कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करना लोगों के लिए भारी पड़ेगा और जैसा कि स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दोषी पाए जाने पर दो साल की जेल भी हो सकती है।
इसके अलावा ऐसी खबरें भी आई हैं कि झारखंड में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के चलते अस्पतालों में अब मरीजों के लिए जगह नहीं है। लिहाजा सरकार और सख्ती से कोरोना के नियमों का पालन कराना चाहती है। झारखंड में भी कोरोना से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है जिसे देखते हुए राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने ये फैसला लिया है।












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